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Dog bite : राज्य सरकारें देंगी मुआवजा, खिलाने वाले भी नपेंगे: SC

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13 जन. 2026, 09:46 AM 2 मिनट में पढ़ें 1

Dog Bite
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नई दिल्ली । डेस्क: आवारा कुत्तों द्वारा काटने पर राज्य सरकार मुआवजा देगी तथा कुत्ते को खिलाने वाले पर भी कार्यवाही होगी. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 13 जनवरी, 2026 को आवारा कुत्तों की समस्या पर बेहद सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि अब डॉग बाइट की घटनाओं के लिए राज्य सरकारों को भारी मुआवजा देना होगा. 


जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजारिया की पीठ ने पिछले पांच वर्षों में आवारा पशुओं से संबंधित नियमों के कार्यान्वयन में विफलता पर गहरी चिंता व्यक्त की. 

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कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि न केवल सरकार, बल्कि कुत्तों को खाना खिलाने वाले और उन्हें प्यार करने वाले लोग भी ऐसी घटनाओं के लिए जवाबदेह और जिम्मेदार ठहराए जाएंगे.


सुनवाई के दौरान जस्टिस नाथ ने टिप्पणी की कि बच्चों या बुजुर्गों के साथ होने वाली किसी भी अनहोनी या चोट के लिए राज्यों से भारी हर्जाना वसूला जाएगा. पीठ ने कड़े शब्दों में कहा कि यदि लोग इन जानवरों से इतना ही प्यार करते हैं, तो वे उन्हें अपने घरों में क्यों नहीं रखते? 


आवारा कुत्तों को सड़कों पर घूमने और लोगों को डराने या काटने के लिए खुला नहीं छोड़ा जा सकता. 


जस्टिस मेहता ने एक नौ साल के बच्चे पर हुए हमले का उदाहरण देते हुए पूछा कि ऐसी स्थिति में किसे जिम्मेदार माना जाए क्या उस संस्था को नहीं जो उन्हें खिला रही है? 


अदालत उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 7 नवंबर, 2025 के उस आदेश में संशोधन की मांग की गई है, जिसमें अधिकारियों को संस्थागत क्षेत्रों और सड़कों से आवारा पशुओं को हटाने का निर्देश दिया गया था.

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CGKhabar — Editor: Raghvendra Chand Singh, Raipur, Chhattisgarh. Managed by Space IX Media LLP