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मानहानि मामला: SC ने पूर्व SDM इंद्रजीत बर्मन समेत तीन को भेजा नोटिस

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14 अक्टू. 2026, 01:30 PM 1 मिनट में पढ़ें 33

सुप्रीम कोर्ट
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रायपुर । संवाददाता: हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. शीर्ष अदालत ने एक करोड़ रुपये के मानहानि मामले में तत्कालीन एसडीएम इंद्रजीत बर्मन और दो अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर 28 नवंबर तक अपना स्पष्टीकरण व जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.


यह पूरा कानूनी विवाद याचिकाकर्ता जगदीश प्रसाद बंसल द्वारा दायर की गई विशेष याचिका से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए मानहानि के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है. नोटिस जारी होने के बाद अब सभी संबंधित पक्षों के जवाब पर कानूनी हलकों की नजरें टिकी हुई हैं.

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विधि विशेषज्ञों के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट द्वारा नोटिस जारी करने का सीधा अर्थ संबंधित पक्षों का दृष्टिकोण समझना है. इसे किसी पक्षकार के दोषी सिद्ध होने या आरोपों की पुष्टि के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए. 


फिलहाल हाईकोर्ट के पूर्व आदेश के विस्तृत आधार सामने आना बाकी हैं, लेकिन 28 नवंबर को दाखिल होने वाले उत्तर और आगामी सुनवाई के बाद ही इस पूरे प्रकरण की कानूनी तस्वीर पूरी तरह साफ हो सकेगी.

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CGKhabar — Editor: Raghvendra Chand Singh, Raipur, Chhattisgarh. Managed by Space IX Media LLP