चीन: शेयर बाजार नियामक के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी को रिश्वतखोरी मामले में मौत की सजा
चीन के व्यापक भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के तहत प्रतिभूत नियामक (CSRC) के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी वांग हुइमिन को ₹436 मिलियन युआन की भारी रिश्वतखोरी के मामले में चेंगदू अदालत ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है.
नई दिल्ली । डेस्क: चीन सरकार के जारी भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के तहत एक बड़ा कदम उठाते हुए चेंगदू इंटरमीडिएट पीपुल्स कोर्ट ने देश के प्रतिभूत नियामक के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी वांग हुइमिन को भारी रिश्वतखोरी के मामले में दो साल के स्थगन के साथ मौत की सजा सुनाई है. वांग पर अपने करियर के दौरान 436 मिलियन युआन (लगभग 6.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर) की रिश्वत लेने का आरोप सिद्ध हुआ है.
अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि वांग हुइमिन द्वारा ली गई रिश्वत की राशि बेहद बड़ी थी, जिससे राज्य और जनता के हितों को गंभीर नुकसान पहुँचा है. इसी वजह से उन्हें मौत की सजा दी गई है.
हालांकि, जांच के दौरान वांग द्वारा दिए गए सहयोगात्मक रवैये और कई ऐसे मामलों का खुद खुलासा करने के कारण उनकी सजा में दो साल का स्थगन (रिप्राइव) दिया गया है. दो साल की अवधि पूरी होने के बाद उनकी मौत की सजा को बिना किसी पैरोल या सजा कम किए बिना उम्रकैद (ताउम्र जेल) में बदल दिया जाएगा.
67 वर्षीय वांग हुइमिन ने 2014 से 2019 के बीच चीन प्रतिभूति नियामक आयोग (CSRC) की कम्युनिस्ट पार्टी समिति के सदस्य के रूप में सेवा दी थी.
अदालत की जांच में सामने आया कि उनका रिश्वत लेने का सिलसिला 1998 से 2025 के दौरान चीन कंस्ट्रक्शन बैंक, शिनजियांग उइगुर स्वायत्त क्षेत्र की सरकार और CSRC में उनके विभिन्न पदों पर रहने के दौरान जारी रहा.
कोर्ट ने सजा के साथ वांग के सभी राजनीतिक अधिकारों को जीवन भर के लिए छीन लिया है और उनकी पूरी व्यक्तिगत संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया है. चीन में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के 20वें सेंट्रल कमेटी के पांचवें प्लैनम के दौरान सामने आई इस कार्रवाई से वित्तीय क्षेत्र में हड़कंप मच गया है.