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गर्भवती महिला पत्रकार से धक्का-मुक्की मामला: सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को भेजा औपचारिक नोटिस

विपक्ष के प्रदर्शन के दौरान गर्भवती पत्रकार को धक्का देने के आरोप में सुप्रीम कोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को औपचारिक नोटिस भेजा है. इस मामले की अगली सुनवाई जल्द होगी.

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28 अक्टू. 2026, 12:00 AM 2 मिनट में पढ़ें 44

राहुल गांधी- फाइल फोटो
राहुल गांधी- फाइल फोटो

नई दिल्ली । डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष के मार्च के दौरान एक गर्भवती महिला पत्रकार के साथ कथित धक्का-मुक्की के मामले में संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को मंगलवार को औपचारिक नोटिस जारी किया. यह मामला 12 अक्टूबर को विपक्षी नेताओं द्वारा चुनाव आयोग की मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया (SIR) के विरोध में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री तक निकाले गए मार्च से जुड़ा है.

मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागछी और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया की दलीलों के बाद यह आदेश पारित किया. 

वरिष्ठ अधिवक्ता भाटिया ने पीठ के समक्ष मुद्दा उठाया कि अदालत के पूर्व निर्देशों के बावजूद मामला 26 अक्टूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हो सका था. उन्होंने नोटिस जारी होने को लेकर बनी अनिश्चितता को दूर करने का अनुरोध किया, जिसके बाद शीर्ष अदालत ने राहुल गांधी को औपचारिक नोटिस जारी कर दिया.

शिकायतकर्ता महिला पत्रकार ऋचा पराशर का आरोप है कि 12 अक्टूबर को जब वह विरोध प्रदर्शन की कवरेज कर रही थीं, तब राहुल गांधी ने उन्हें पकड़ा और खींच दिया. 

इसके बाद उनके सुरक्षाकर्मियों द्वारा धक्का दिए जाने के कारण वह नीचे गिर गईं, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था. हालांकि, कांग्रेस पार्टी ने महिला पत्रकार के इन सभी दावों और आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है.

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