रायगढ़: मासूम से दरिंदगी करने वाले को उम्रकैद की सजा
रायगढ़ । संवाददाता: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में मासूम बच्ची के साथ हुए जघन्य अपराध के मामले में स्थानीय पॉक्सो (विशेष) अदालत के न्यायाधीश देवेंद्र साहू ने 6 साल की बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले दोषी सूरज निषाद को उम्रकैद की सजा सुनाई है. अदालत ने आरोपी को 'प्राकृतिक जीवन के अंत' तक जेल में रहने के साथ-साथ 5 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है.
यह मामला पिछले साल 18 मार्च 2025 का है, जब पीड़िता अपनी मां के साथ रहने वाली एक मासूम बच्ची थी.
अभियोजन के मुताबिक, आरोपी सूरज निषाद ने बच्ची को उस समय निशाना बनाया जब वह रात के समय अपने जेठ के पान ठेले से घर लौट रही थी. आरोपी ने बच्ची को आइसक्रीम खिलाने का लालच देकर अपनी दुकान के भीतर बुलाया और उसके साथ घिनौनी हरकत की.
रोती हुई बच्ची ने घर पहुंचकर जब अपनी मां को आपबीती बताई, तो मां ने तुरंत महिला थाने में मामला दर्ज कराया.
पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा था.
पीड़िता की मां, जो दूसरों के घरों में काम करके अपनी दो बेटियों का पालन-पोषण कर रही है, के लिए यह फैसला इंसाफ की एक बड़ी जीत माना जा रहा है.
मामले में शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक मोहन सिंह ठाकुर ने सशक्त पैरवी की, जिसके आधार पर न्यायालय ने साक्ष्यों को सही पाया और आरोपी को उसके अपराध के लिए कड़ी सजा सुनाई.