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सीजी बोर्ड की निजी स्कूलों में NCERT की पुस्तके अनिवार्य

सीजी बोर्ड की निजी स्कूलों में NCERT की पुस्तके अनिवार्य, निजी प्रकाशकों के पुस्तकों पर बैन

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25 अप्रै. 2026, 03:22 AM 2 मिनट में पढ़ें 1

विकासशील आईएएस
विकासशील आईएएस

रायपुर । संवाददाता: छत्तीसगढ़ के निजी स्कूलों में अब मनमानी नहीं चलेगी. राज्य सरकार ने अभिभावकों को बड़ी राहत देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि सीबीएसई और सीजी बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूलों में केवल एनसीईआरटी (NCERT) और एससीईआरटी (SCERT) की किताबें ही मान्य होंगी. मुख्य सचिव विकासशील ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि यदि कोई भी निजी स्कूल छात्रों या पालकों को महंगे निजी प्रकाशकों की किताबें, वर्कबुक या स्टेशनरी खरीदने के लिए मजबूर करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.


शासन ने यह फैसला अभिभावकों पर पड़ने वाले भारी आर्थिक बोझ को कम करने के लिए लिया है. 


नए आदेश के अनुसार, पहली से आठवीं तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा कानून के तहत एनसीईआरटी की पुस्तकें ही लागू होंगी. 


इसके अलावा, नौवीं से बारहवीं तक के छात्रों को भी किसी विशेष दुकान से निजी प्रकाशकों की किताबें या यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा.


अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे हर जिले में शिकायतों के निपटारे के लिए एक पारदर्शी व्यवस्था बनाएं. सरकार का मुख्य उद्देश्य शिक्षा को सस्ता और सुलभ बनाना है, ताकि निजी स्कूल शिक्षा के नाम पर व्यापार न कर सकें. नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर कड़ी नज़र रखी जाएगी और शिकायत मिलने पर उन पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा.

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CGKhabar — Editor: Raghvendra Chand Singh, Raipur, Chhattisgarh. Managed by Space IX Media LLP