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कबीरधाम: महिला ने नाबालिग के साथ किया दुष्कर्म, हुई गिरफ्तार

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03 अप्रै. 2026, 02:03 PM 1 मिनट में पढ़ें 1

POCSO अधिनियम
POCSO अधिनियम

कबीरधाम । डेस्क: छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले से मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला प्रकाश में आया है, जहां एक महिला पर किशोर के साथ यौन शोषण का गंभीर आरोप लगा है. पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की और आरोपी महिला को अभिरक्षा में लेकर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है.


घटनाक्रम के अनुसार, पीड़ित नाबालिग और महिला के बीच सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क हुआ था. वर्चुअल दुनिया की यह जान-पहचान धीरे-धीरे मुलाकात तक जा पहुंची. 

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बताया जा रहा है कि बीती 1 मार्च 2026 को आरोपी महिला ने बहाने से किशोर को भोरमदेव मार्ग पर स्थित एक होटल में बुलाया. 


वहां महिला ने नाबालिग को अपनी बातों में फंसाकर और मानसिक रूप से प्रभावित कर उसके साथ अनाचार की घटना को अंजाम दिया. 


वारदात के बाद पीड़िता को डराया-धमकाया भी गया, जिससे सहमा हुआ किशोर काफी समय तक खामोश रहा.


अंततः मानसिक दबाव से उबरकर पीड़ित ने परिजनों के सहयोग से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. 


पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में कोतवाली पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए पोक्सो एक्ट (POCSO) की धारा 4 के तहत मामला पंजीबद्ध किया. 


पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर घेराबंदी कर आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है.  

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CGKhabar — Editor: Raghvendra Chand Singh, Raipur, Chhattisgarh. Managed by Space IX Media LLP