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छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों को बताना होगा शेयर का लेन देन

छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों के लिये नया नियम

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25 जुल. 2025, 02:31 PM 1 मिनट में पढ़ें 2

महानदी भवन
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रायपुर । संवाददाता: छत्तीसगढ़ शासन ने सरकारी कर्मचारियों के लिये नई अधिसूचना जारी की है, जिसमें शेयर, प्रतिभूतियाँ, डिबेंचर्स और म्युचुअल फंड्स को चल संपत्ति में शामिल किया गया है. 


इसके तहत कर्मचारियों को इनके लेन-देन की जानकारी देना अनिवार्य होगा.

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छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 19 में संशोधन कर उप-नियम (5) में नया खंड जोड़ा गया है. यदि कोई कर्मचारी या उनके परिवार के सदस्य के नाम से किये गये शेयर, डिबेंचर्स या म्युचुअल फंड्स के लेन-देन का मूल्य 6 माह के मूल वेतन से अधिक है, तो प्राधिकारी को प्रोफार्मा में सूचना देनी होगी. 


साथ ही, यदि चल संपत्ति का मूल्य 2 माह के मूल वेतन से अधिक है, तो प्रत्येक लेन-देन की रिपोर्ट अनिवार्य है.


पहले 1 जुलाई को जारी अधिसूचना में इंट्राडे ट्रेडिंग, क्रिप्टोकरेंसी और फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग पर प्रतिबंध लगाया गया था. 


बार-बार खरीद-बिक्री जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग या F&O को आचरण नियम का उल्लंघन माना जायेगा, जिसके लिए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी.

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CGKhabar — Editor: Raghvendra Chand Singh, Raipur, Chhattisgarh. Managed by Space IX Media LLP