मानवाधिकार आयोग के कड़े रुख के बाद सेप्टिक टैंक हादसे में केस दर्ज
कोरबा । संवाददाता: कोरबा के लेमरू थाना क्षेत्र अंतर्गत कुटुरूवा गांव में 5 साल पुराने एक हादसे के मामले में पुलिस ने मकान मालिक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के हस्तक्षेप और सख्त निर्देशों के बाद लेमरू पुलिस ने मर्ग डायरी को दोबारा खोलकर जांच शुरू की, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई.
गौरतलब है कि अगस्त 2021 में जोसेफ तिग्गा के मकान में बने सेप्टिक टैंक की सेंट्रिंग प्लेट हटाते समय जहरीली गैस रिसाव की चपेट में आने से मजदूर छन्दू किस्पोट्टा की मौत हो गई थी. उस वक्त स्थानीय पुलिस ने इस घटना को एक सामान्य दुर्घटना मानकर केस की फाइल बंद कर दी थी.
मामला मानवाधिकार आयोग में पहुंचने पर हुई पुनर्जांच के दौरान मृतक के पुत्र राजकुमार किस्पोट्टा का पूरक बयान दर्ज किया गया.
बयान में सामने आया कि मजदूर को बिना किसी मास्क, पीपीई किट या सुरक्षा उपकरण के ही गहरे टैंक में उतारा गया था, जिससे जहरीली गैस के असर के कारण उसकी जान चली गई. सुरक्षा मानकों की इस गंभीर अनदेखी को आधार बनाते हुए पुलिस ने आरोपी मकान मालिक जोसेफ तिग्गा पर धारा के तहत केस दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है.