दिल्ली HC ने ए.आर. रहमान को कॉपीराइट मामले में दी राहत
नई दिल्ली । डेस्क: दिल्ली हाई कोर्ट ने 24 सितंबर, 2025 को संगीतकार ए.आर. रहमान को फिल्म ‘पोन्नियिन सेल्वन-2’ के गाने ‘वीरा राजा वीरा’ से जुड़े कॉपीराइट उल्लंघन मामले में बड़ी राहत दी. कोर्ट ने अपने 25 अप्रैल, 2025 के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें रहमान और फिल्म के सह-निर्माताओं-मद्रास टॉकीज और लायका प्रोडक्शंस-को 2 करोड़ रुपये जमा करने और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर क्रेडिट संशोधित करने का निर्देश दिया गया था.
यह मामला ध्रुपद राग ‘शिव स्तुति’ की रचनात्मकता और स्वामित्व को लेकर था, जिसके बारे में पद्म श्री पुरस्कार विजेता उस्ताद फैयाज वसीफुद्दीन डागर ने दावा किया था कि इसे उनके पिता और चाचा, जूनियर डागर ब्रदर्स ने 1970 के दशक में रचा था. डागर का कहना था कि यह रचना बिना उनकी अनुमति के रहमान को दी गई और फिल्म में बिना उचित क्रेडिट के इस्तेमाल हुई.
न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर और ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने कहा कि ‘शिव स्तुति’ पर विशेष स्वामित्व का दावा टिकाऊ नहीं है, क्योंकि यह रचना डागरवाणी परंपरा में पीढ़ियों से संरक्षित और प्रचारित है. कोर्ट ने 93 पेज के फैसले में जोर दिया कि भारतीय शास्त्रीय संगीत जैसी परंपरागत कला को आधुनिक कॉपीराइट कानून के दायरे में लाना जटिल है.
कोर्ट ने माना कि ऐसी रचनाओं का एकाधिकार करने से युवा संगीतकारों के प्रशिक्षण और रचनाओं के आदान-प्रदान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. इस फैसले ने रहमान के खिलाफ उल्लंघन और आर्थिक दायित्व के आरोपों को खारिज कर दिया.