रायपुर: बार-होटल में 21 वर्ष से कम उम्र वालों को प्रवेश न दे
रायपुर । संवाददाता: आबकारी आयुक्त सह सचिव वाणिज्यिक कर (आबकारी) श्रीमती आर. संगीता ने बार एवं होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों और संचालकों के साथ बैठक कर आबकारी नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए. उन्होंने स्पष्ट चेतावनी जारी की कि किसी भी स्थिति में नियमों की अवहेलना बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
सचिव श्रीमती संगीता ने कहा कि बारों का संचालन रात 12 बजे तक ही सीमित रहेगा और रात 11:30 बजे के बाद नए ग्राहकों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा. उन्होंने 10 दिनों के भीतर सभी बार और होटल में कार्यरत कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन कराने का आदेश दिया. साथ ही, 21 वर्ष से कम आयु के युवाओं को बार में प्रवेश देने पर सख्त पाबंदी लगाई गई है. नशे की हालत में पाए गए व्यक्तियों को भी प्रवेश से रोका जाए.
बार संचालकों को चेतावनी दी गई कि कर्मचारियों की गलती का बहाना बनाकर वे खुद को नहीं बचा सकेंगे. अनुज्ञप्ति धारकों के खिलाफ सीधी कानूनी कार्रवाई होगी. अवैध या अपंजीकृत शराब का विक्रय बिल्कुल न हो, अन्यथा कड़ी सजा का प्रावधान है. बाहर से मदिरा लाने वालों को भी प्रवेश न दिया जाए. ड्रग्स, कोकीन या एम.डी. जैसे मादक पदार्थों के सेवन या विक्रय की जानकारी मिलने पर तुरंत पुलिस या आबकारी विभाग को सूचित करने के निर्देश दिए गए.
श्रीमती संगीता ने कहा कि यदि कोई अधिकारी अनुचित रूप से परेशान करता है, तो विभाग कार्रवाई करेगा. संचालक सीधे उनसे संपर्क कर सकते हैं. कार्यक्रम आयोजित करने के लिए एफ.एल.5 या एफ.एल.5क अनुज्ञप्ति और पुलिस अनुशंसा अनिवार्य है. सभी बार-होटलों में सीसीटीवी कैमरे लगाना जरूरी होगा, जिसमें एक माह का बैकअप और नाइट विजन सुविधा हो.
बैठक में बताया गया कि अब तक 15 दिनों में 10 बारों का निरीक्षण किया गया, जिसमें 7 बारों के लाइसेंस निलंबित हो चुके हैं. अनियमितताओं पर कार्रवाई जारी है. आगामी समय में ब्लैक लिस्टेड संचालकों की सूची विभाग की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी.
बैठक में आबकारी विभाग के अपर आयुक्त पी.एल. साहू सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे. छत्तीसगढ़ बार एवं होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष तरनजीत सिंह और अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे.