दायें हाथ पर टैटू होने पर CRPF में नौकरी से अयोग्य ?
नई दिल्ली । डेस्क: दाहिने हाथ पर टैटू होने के कारण सशस्त्र बलों में नौकरी से अयोग्य घोषित किए जाने के लंबे समय से चले आ रहे नियम की व्यावहारिकता पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सवाल उठाया है. कोर्ट ने टिप्पणी की है कि यह 'समझ से परे' है कि दाहिने हाथ पर टैटू होने पर किसी को नौकरी के लिए अयोग्य क्यों घोषित किया जाता है, जबकि बाएं हाथ पर टैटू होने पर कोई समस्या नहीं होती.
हाल ही में, विपिन कुमार नामक एक युवक को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) में मोटर मैकेनिक के पद पर नौकरी के लिए दाहिने हाथ पर टैटू होने के कारण 'अनफिट' घोषित कर दिया गया था.
इस निर्देश को चुनौती देते हुए विपिन कुमार ने अदालत का रुख किया.
युवक ने कोर्ट को बताया कि वह टैटू को सर्जरी द्वारा हटवा लेगा, लेकिन उसे 'अयोग्य' घोषित न किया जाए.
दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति सी हरि शंकर और न्यायमूर्ति ओमप्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने गृह मंत्रालय के नौकरी से संबंधित दिशानिर्देश पर ही प्रश्नचिह्न लगाया.
पीठ ने अपने बयान में कहा, "दाहिने हाथ पर टैटू होने पर बल में नौकरी के लिए क्यों अयोग्य घोषित किया जाएगा, यह बात हमारी समझ में नहीं आ रही है."
कोर्ट ने इस नियम के पीछे की तर्कसंगतता पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार के भर्ती नियमों पर पुनर्विचार की आवश्यकता की ओर इशारा किया है. (Symbolic Photo)