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यहाँ शोरूम खोल दिया है और शरणार्थी प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं: SC

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08 अक्टू. 2025, 05:07 PM 2 मिनट में पढ़ें 1

सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट

 नई दिल्ली । डेस्क: संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग (UNHCR) के भारत में कामकाज पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. न्यायालय ने टिप्पणी की है कि यह एजेंसी देश में रह रहे अप्रवासियों को शरणार्थी कार्ड इस तरह से जारी कर रही है जैसे उसने यहाँ कोई 'शोरूम' खोल दिया हो.


एक सूडानी नागरिक की याचिका पर सुनवाई करते हुए, जिसने निर्वासन से अंतरिम सुरक्षा की माँग की थी, शीर्ष अदालत ने कहा कि UNHCR द्वारा जारी किए गए कार्ड भारत में शरणार्थियों के लिए कानूनी सुरक्षा नहीं हैं और इन दस्तावेजों का भारतीय कानून के तहत कोई वैधानिक महत्व नहीं है.


जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की पीठ ने देश में संयुक्त राष्ट्र एजेंसी द्वारा ऐसे कार्ड जारी करने की प्रथा पर चिंता व्यक्त की. 


जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी की, "हमें बहुत, बहुत सावधान रहना होगा... लाखों लोग यहाँ बैठे हैं." न्यायालय ने उस याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया, जो 2013 से भारत में रह रहा है और ऑस्ट्रेलिया में अपने शरण आवेदन पर निर्णय का इंतजार करते हुए निर्वासन से अंतरिम सुरक्षा चाहता था.


पीठ ने UNHCR के भारत में संचालन की अत्यधिक आलोचना करते हुए कहा, "इन्होंने यहाँ शोरूम खोल दिया है और प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं."


याचिकाकर्ता के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता एस. मुरलीधर, ने कोर्ट को बताया कि सूडानी नागरिक की पत्नी और दो बच्चों, जिनमें 40 दिन का नवजात भी शामिल है, को UNHCR द्वारा पहले ही शरणार्थी कार्ड जारी किए जा चुके हैं. उन्होंने तर्क दिया कि गृह मंत्रालय और विदेशी पंजीकरण कार्यालय UNHCR प्रमाणपत्र धारकों के मामलों को अलग तरीके से देखते हैं और ऐसे दस्तावेज लंबी और कठिन सत्यापन प्रक्रिया के बाद ही जारी किए जाते हैं.


इन तर्कों पर प्रतिक्रिया देते हुए, जस्टिस कांत ने कहा, "वे (संयुक्त राष्ट्र एजेंसी) किसी को भी प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं... हम आगे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते."


हालांकि, कोर्ट को जब सूचित किया गया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) पहले ही इस मुद्दे पर संज्ञान ले चुका है, तो पीठ ने याचिका का निपटारा कर दिया. 

न्यायालय ने याचिकाकर्ता को NHRC से संपर्क करने और ज़बरदस्ती कार्रवाई से सुरक्षा सहित उचित निर्देश प्राप्त करने की स्वतंत्रता दी.

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CGKhabar — Editor: Raghvendra Chand Singh, Raipur, Chhattisgarh. Managed by Space IX Media LLP