SC : बिना अनुमति सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं कर सकेंगे अदालत की कार्यवाही
नई दिल्ली । डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए अदालत की कार्यवाही के ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग को बिना पूर्व अनुमति के सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट, री-पोस्ट या अपलोड करने पर पूरी तरह रोक लगा दी है.
शीर्ष अदालत ने यह स्पष्ट किया है कि सर्वोच्च न्यायालय के महासचिव (सेक्रेटरी जनरल) या संबंधित उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल की लिखित अनुमति के बिना अदालती कार्यवाही के किसी भी हिस्से का निष्कर्षण, संशोधन या प्रसार नहीं किया जा सकेगा.
मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने अदालती कार्यवाही की लाइव-स्ट्रीमिंग और वीडियो क्लिप्स के हो रहे दुरुपयोग को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया.
इसके साथ ही अदालत ने इस मामले पर केंद्र सरकार और अन्य पक्षों से जवाब तलब किया है.
सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी सोशल मीडिया पर इन वीडियो के दुरुपयोग पर चिंता जताते हुए नियमन और कड़े दिशा-निर्देशों की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की.