मालिक ने पैसे न जमा किए हों, तब भी मिलेगा PF
कोलकाता । डेस्क: कई कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद भी अपने भविष्य निधि (पीएफ) का पैसा नहीं निकाल पाते. प्रशासनिक जटिलताओं और नियोक्ता कंपनियों की लापरवाही के कारण उनकी मेहनत की कमाई अटक जाती है.
इस समस्या का समाधान निकालने के लिए अब एम्प्लॉइज प्रॉविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (ईपीएफओ) ने कदम उठाया है.
ईपीएफओ ने साफ कर दिया है कि किसी भी बहाने से ग्राहकों का पैसा रोका नहीं जाएगा. यदि पूरा पैसा उपलब्ध न हो, तो भी रिटायरमेंट पर पीएफ खाताधारक को आंशिक भुगतान करना होगा.
बाद में हिसाब-किताब कर शेष राशि दी जाएगी.
पीएफ अधिकारियों का मानना है कि कई बार नियोक्ता कंपनियां नियमित रूप से अपनी ओर से पीएफ का हिस्सा जमा नहीं करतीं, या निर्धारित राशि से कम जमा करती हैं.
नौकरी बदलने पर भी कई बार पुरानी कंपनी का पीएफ खाता ट्रांसफर नहीं होता. इन वजहों से कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पैसा पाने में दिक्कत होती है. अब ईपीएफओ ने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश दिया है कि खाते में जो भी रकम जमा है, उसे तुरंत ग्राहक को दे दिया जाए.
ग्राहकों की सुविधा के लिए एक और नया नियम लागू किया गया है.
अब ‘ट्रांसफर सर्टिफिकेट’ कर्मचारी खुद ही अपने मेंबर पोर्टल से डाउनलोड कर सकेंगे. पहले यह जिम्मेदारी पुरानी नियोक्ता कंपनी की थी, जिससे जटिलताएं बढ़ जाती थीं.
ईपीएफओ की केंद्रीय न्यासी परिषद के सदस्य एस. पी. तिवारी ने कहा कि इन नए प्रावधानों से दावों (क्लेम) की समस्या काफी हद तक कम होगी.
हालांकि, आधार लिंकिंग और आयु संबंधी डेटा के अंतर जैसी चुनौतियाँ अभी बाकी हैं.