चेक अब घंटों में क्लियर होंगे: RBI का नया नियम
मुंबई । डेस्क: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS) में सुधार की घोषणा की है, जिसके तहत 4 अक्टूबर 2025 से चेक दो कार्यदिवसों के बजाय कुछ घंटों में क्लियर होंगे. यह बदलाव चेक प्रोसेसिंग को व्यवसायिक घंटों के दौरान रियल-टाइम अनुभव में बदल देगा.
RBI के अनुसार, सुबह 10:00 बजे से 11:00 बजे के बीच प्राप्त चेकों को ड्रॉवी बैंक को दोपहर 2:00 बजे तक, यानी 11:00 बजे से 3 घंटे के भीतर, सकारात्मक या नकारात्मक पुष्टि देनी होगी.
चरण 1 (4 अक्टूबर 2025 से 2 जनवरी 2026): इस दौरान निरंतर स्कैनिंग (सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक) लागू होगी. ड्रॉवी बैंकों को चेक की पुष्टि रात 7 बजे तक करनी होगी, अन्यथा चेक स्वतः स्वीकृत होकर उसी रात निपटान के लिए शामिल हो जाएंगे.
चरण 2 (3 जनवरी 2026 से): चेक प्राप्त होने के 3 घंटे के भीतर पुष्टि करनी होगी, और निपटान के बाद 1 घंटे के भीतर धनराशि खाते में जमा होगी.
RBI ने स्पष्ट किया कि यदि ड्रॉवी बैंक निर्धारित 3 घंटे में पुष्टि नहीं करता, तो चेक को स्वीकृत माना जाएगा और दोपहर 2:00 बजे निपटान के लिए शामिल किया जाएगा.
RBI ने कहा, “CTS को दो चरणों में निरंतर क्लियरिंग और रियल-टाइम निपटान की ओर ले जाया गया है. चरण 1, 4 अक्टूबर 2025 से शुरू होगा, और चरण 2, 3 जनवरी 2026 से लागू होगा.”
हर प्रस्तुत चेक के लिए ड्रॉवी बैंक को सकारात्मक पुष्टि (सम्मानित चेक के लिए) या नकारात्मक पुष्टि (असम्मानित चेक के लिए) उत्पन्न करनी होगी.