रायगढ़: लव ट्रायंगल में प्रेमी का गला घोंटकर जलाया, मिली उम्रकैद की सजा
रायगढ़ । संवाददाता: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले स्थित घरघोड़ा अपर सत्र न्यायालय ने एक सनसनीखेज हत्याकांड में कड़ा रुख अपनाते हुए मुख्य आरोपी महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कत्ल के इस मामले में अदालत ने महिला पर वित्तीय जुर्माना लगाने के साथ-साथ मृतक के परिजनों को आर्थिक मुआवजा देने की सिफारिश भी की है.
यह पूरा मामला दो प्रेमियों के बीच उपजे विवाद और कत्ल को आत्महत्या का रूप देने की साजिश से जुड़ा हुआ है.
मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक शर्मा की पीठ ने प्रस्तुत सबूतों, गवाहों के बयानों और अभियोजन पक्ष की दलीलों के आधार पर आरोपी यशोदा उर्फ दशोदा सारथी को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 और 201 के तहत दोषी ठहराया. कोर्ट ने उसे उम्रकैद की सजा के साथ 1-1 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है.
इसके अतिरिक्त, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पीड़ित परिवार को 1 लाख रुपये की प्रतिकर राशि प्रदान करने की अनुशंसा की गई है. मामले का दूसरा मुख्य आरोपी दुष्यंत यादव फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और उसकी तलाश जारी है.
यह वारदात कापू थाना क्षेत्र के ग्राम भोजपुर में 1 मार्च 2021 की रात घटी थी. खरसिया के महुआपाली का रहने वाला देवा उर्फ लखन सिदार अपनी प्रेमिका यशोदा से मिलने उसके गांव आया था.
वहां उसने यशोदा के साथ उसके दूसरे प्रेमी दुष्यंत यादव को देख लिया, जिसके बाद तीनों के बीच तीखी बहस और हाथापाई शुरू हो गई. गुस्से में आकर यशोदा और दुष्यंत ने मिलकर देवा का गला घोंट दिया. हत्या के बाद अपराध छिपाने की नीयत से दोनों ने शव पर मिट्टी का तेल छिड़ककर उसे आग के हवाले कर दिया.
घटना के अगले दिन यशोदा ने गांव के कोटवार नैहर दास के पास जाकर झूठी कहानी रची कि देवा ने खुद पर मिट्टी का तेल डालकर खुदकुशी कर ली है.
सूचना मिलने पर पुलिस ने मर्ग कायम कर जब मामले की गहराई से जांच शुरू की, तो वारदात की रात की असली सच्चाई सामने आ गई. कड़ाई से की गई पूछताछ के दौरान आरोपी महिला ने अपने दूसरे प्रेमी के साथ मिलकर कत्ल करने और साक्ष्य मिटाने का अपराध स्वीकार कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया था.