न्यू मैक्सिको कोर्ट ने मेटा पर लगाया $567 मिलियन का जुर्माना
नई दिल्ली । डेस्क: अमेरिका की एक न्यू मैक्सिको राज्य अदालत ने सोशल मीडिया दिग्गज 'मेटा' को 567 मिलियन डॉलर (लगभग 4,700 करोड़ रुपये) का भारी जुर्माना भरने और अपने प्लेटफॉर्म्स 'फेसबुक' और 'इंस्टाग्राम' के कामकाज में बड़े बदलाव करने का कड़ा आदेश दिया है.
अदालत ने माना कि कंपनी के ऐप्स बच्चों की मानसिक सेहत को नुकसान पहुंचाने, उन्हें इसकी लत लगाने और यौन शोषण से सुरक्षा प्रदान करने में पूरी तरह नाकाम रहे हैं.
सांता फे के न्यायाधीश ब्रायन बीडशीड ने राज्य के अटॉर्नी जनरल राउल टोरेज़ की याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया कि मेटा ने राज्य में एक जन-उत्पात (पब्लिक न्यूसेंस) खड़ा किया है.
अदालत ने पांच साल के लिए एक सख्त नियम लागू किया है, जिसके तहत मेटा को किशोरों के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम के इस्तेमाल की मासिक सीमा तय करनी होगी. इसके अलावा, नोटिफिकेशन्स पर रोक, वयस्कों और नाबालिगों के बीच संपर्क पर कड़े नियंत्रण, एआई चैटबॉट्स के लिए सुरक्षा तंत्र और बाल यौन शोषण से जुड़ी रिपोर्टों की समीक्षा को और मजबूत करने का निर्देश दिया गया है.
गौरतलब है कि मुकदमे के पहले चरण में मार्च के दौरान एक जूरी ने मेटा को राज्य के उपभोक्ता संरक्षण कानून के उल्लंघन का दोषी पाया था, जिसके तहत कंपनी पर 375 मिलियन डॉलर का हर्जाना लगाया गया था. अब दूसरे चरण की तीन हफ्ते चली बिना जूरी वाली सुनवाई के बाद यह नया $567 मिलियन का डिक्री आदेश आया है.
दूसरी ओर, मेटा ने इस फैसले के खिलाफ अपील करने की बात कही है. कंपनी ने अपने बयान में कहा कि वे ऑनलाइन किशोरों की सुरक्षा के अपने रिकॉर्ड को लेकर आश्वस्त हैं और इन गलत दावों के खिलाफ कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे. यह मामला पूरे अमेरिका में मिसाल बन रहा है, क्योंकि कई अन्य राज्य और स्कूल डिस्ट्रिक्ट भी टेक कंपनियों के खिलाफ ऐसे ही कदम उठा रहे हैं.