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नासिक TCS मामला: आरोपी निदा खान की जमानत याचिका खारिज

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03 मई 2026, 08:00 AM 2 मिनट में पढ़ें 1

निदा खान
निदा खान

नासिक । डेस्क: नासिक की एक स्थानीय अदालत ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) के नाशिक स्थित यूनिट में यौन दुराचार और जबरन धर्मांतरण के गंभीर आरोपों से घिरी आरोपी निदा खान को बड़ा झटका दिया है. अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को सिरे से खारिज कर दिया.


अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि खान के खिलाफ दर्ज अपराध की प्रकृति अत्यंत गंभीर है, जिसे देखते हुए उनसे हिरासत में पूछताछ (कस्टोडियल इंटेरोगेशन) करना बेहद जरूरी है. जमानत याचिका खारिज होने के बाद, अब माना जा रहा है कि आरोपी इस फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील कर सकती हैं.


इसी मामले में गिरफ्तार किए गए चार अन्य आरोपियों को पहले ही 5 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है. पुलिस इस पूरे सिंडिकेट और आरोपों की गहराई से जांच कर रही है ताकि इस संवेदनशील मामले की पूरी सच्चाई सामने आ सके.


गौरतलब है कि नासिक स्थित टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) की इकाई में हाल ही में यौन दुराचार और जबरन धर्मांतरण के गंभीर आरोप सामने आए हैं, जिसने व्यापक स्तर पर सुर्खियां बटोरी हैं. इस मामले में पुलिस ने अब तक कई गिरफ्तारियां की हैं और जांच का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है.


रिपोर्ट्स के अनुसार, इस मामले में चार अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें 5 मई 2026 तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है. अभियोजन पक्ष का कहना है कि यह मामला केवल व्यक्तिगत दुराचार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें संगठित रूप से धार्मिक परिवर्तन के लिए दबाव बनाने के आरोप भी शामिल हैं.


फिलहाल आरोपी पक्ष इस फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील करने की योजना बना रहा है, जबकि पुलिस संस्थान के भीतर सुरक्षा और कार्यस्थल प्रोटोकॉल की भी जांच कर रही है.

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CGKhabar — Editor: Raghvendra Chand Singh, Raipur, Chhattisgarh. Managed by Space IX Media LLP