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कर्नाटक: 'धतूरा' बेचने पर अमेज़न-स्विगी-बिगबास्केट के फूड लाइसेंस निलंबित

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25 अग. 2026, 06:40 AM 3 मिनट में पढ़ें 1

धतूरा- फूढ लाइसेंस निलंबित
धतूरा- फूढ लाइसेंस निलंबित

बेंगलुरु । डेस्क: कर्नाटक के खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने ऑनलाइन किराना प्लेटफॉर्म अमेज़न, स्विगी इंस्टामार्ट और बिगबास्केट के खिलाफ बेहद सख्त कदम उठाया है. विभाग ने जहरीले धतूरे के फल और बीजों को खाद्य उत्पाद के रूप में ऑनलाइन बेचे जाने की गंभीर शिकायत के बाद तीनों प्लेटफॉर्म्स के फूड लाइसेंस अगले आदेश तक निलंबित कर दिए हैं.


सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा


खाद्य सुरक्षा आयुक्त के. श्रीनिवास द्वारा जारी इस कड़े आदेश में कहा गया है कि धतूरा एक अत्यंत जहरीला पदार्थ है. इसे खाद्य सामग्री के रूप में बेचना या वितरित करना आम जनता के स्वास्थ्य के लिए जानलेवा साबित हो सकता है. विभाग ने निरीक्षण के दौरान पाया कि इन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर धतूरे के फल और बीज 'भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण' (FSSAI) के रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस नंबर का इस्तेमाल करके बेचे जा रहे थे. इस लापरवाही को देखते हुए विभाग ने कंपनियों को धतूरे से जुड़ी सभी लिस्टिंग और विज्ञापनों को तुरंत हटाने के निर्देश जारी किए हैं.


गोदामों में मिले पैकेट और अधूरा स्पष्टीकरण


खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने जांच के दौरान पाया कि गोदामों में रखे धतूरे के पैकेटों पर बाकायदा फूड रजिस्ट्रेशन नंबर छपे हुए थे. मामले की गंभीरता को देखते हुए जब संबंधित कंपनियों को जवाब देने के लिए समन भेजा गया, तो उनकी दलीलें विभाग को संतुष्ट नहीं कर सकीं. सुनवाई के दौरान अमेज़न ने कोई जवाब दाखिल नहीं किया, जबकि स्विगी इंस्टामार्ट ने की गई कार्रवाई का ब्योरा देने के लिए अतिरिक्त समय मांगा. वहीं बिगबास्केट ने दावा किया कि उसने बिक्री रोक दी है और अब इस उत्पाद की पैकिंग पर "मानव उपभोग के लिए नहीं" लिखकर बेचे जाने का तरीका बदला जाएगा. हालांकि, विभाग ने खतरे की गंभीरता को देखते हुए इन जवाबों को खारिज कर दिया.


सप्लायर्स और विक्रेताओं पर भी गिरी गाज


विभाग की यह कार्रवाई केवल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स तक ही सीमित नहीं रही है. इन प्लेटफॉर्म्स को धतूरे की सप्लाई करने वाले विक्रेताओं और सप्लायर्स के खिलाफ भी नकेल कसी गई है. राज्य खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने उनके फूड लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन को भी निलंबित कर दिया है. साथ ही, लाइसेंसिंग अथॉरिटीज को इन विक्रेताओं का रजिस्ट्रेशन पूरी तरह रद्द करने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं.


कानूनी नियम और कड़े निर्देश


खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 तथा नियम 2011 के तहत की गई इस कार्रवाई के तहत सभी संबंधित प्लेटफॉर्म्स और खाद्य कारोबारियों को सख्त चेतावनी दी गई है. उन्हें स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि भविष्य में धतूरे या इसके बीजों को खाद्य सामग्री के रूप में प्रदर्शित, विज्ञापित या वितरित न किया जाए. यदि कोई भी पक्ष इन निर्देशों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कानून के तहत और अधिक कठोर दंडात्मक कदम उठाए जाएंगे.

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CGKhabar — Editor: Raghvendra Chand Singh, Raipur, Chhattisgarh. Managed by Space IX Media LLP