ECI ने राहुल गांधी से फिर मांगा शपथपत्र के साथ सबूत
नई दिल्ली । डेस्क: भारत निर्वाचन आयोग ने शनिवार (9 अगस्त 2025) को कांग्रेस नेता राहुल गांधी से कर्नाटक के एक विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची में हेरफेर के उनके आरोपों को शपथपत्र के साथ साबित करने के लिए फिर से कहा है. भारत निर्वाचन आयोग सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी को या तो शपथपत्र देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी.
गौरतलब है कि राहुल गांधी ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत महादेवपुरा विधानसभा सीट पर 1,00,250 "फर्जी वोट" बनाए गए, ताकि भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित हो सके.
इसके बाद, कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर निर्वाचक नामावली नियम, 1960 के नियम 20 (3) (बी) के तहत शपथपत्र के साथ सबूत पेश करने को कहा.
यह नियम कहता है कि पंजीकरण अधिकारी प्रत्येक दावे या आपत्ति की संक्षिप्त जांच करेगा और अपना निर्णय दर्ज करेगा. नियम के अनुसार, पंजीकरण अधिकारी अपने विवेक से किसी दावेदार, आपत्तिकर्ता या संबंधित व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से पेश होने या शपथ पर साक्ष्य देने के लिए कह सकता है.
हालांकि, चुनावी कानून विशेषज्ञों का कहना है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उद्धृत नियम इस संदर्भ में लागू नहीं होता, क्योंकि इसके तहत शिकायत मतदाता सूची के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर दायर की जानी चाहिए.