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बीजापुर: ड्रग तस्करों को 15-15 साल की कठोर कारावास की सजा

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08 मई 2026, 10:00 AM 1 मिनट में पढ़ें 1

जेल
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बीजापुर । संवाददाता: छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस के अभियान को एक बड़ी सफलता मिली है. एक स्थानीय अदालत ने नशीली दवाओं की तस्करी में शामिल दो आरोपियों, रविंद्र पुनेम और अंशु गोनेट को दोषी करार देते हुए उन्हें 15-15 साल के सश्रम कारावास की कड़ी सजा सुनाई है. 


इसके साथ ही, न्यायालय ने दोनों दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का भारी जुर्माना भी लगाया है.


यह मामला 9 नवंबर, 2024 का है, जब कोतवाली पुलिस ने महादेव घाट मोड़ के पास एक विशेष अभियान के दौरान मोटरसाइकिल से भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली गोलियों का परिवहन करते हुए इन दोनों को गिरफ्तार किया था. 


पुलिस ने इनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 21(सी) के तहत मामला दर्ज कर ठोस साक्ष्य जुटाए थे. 


पुलिस की प्रभावी जांच और पुख्ता सबूतों के आधार पर अदालत ने इसे समाज के लिए गंभीर खतरा माना और आरोपियों को सख्त सजा से दंडित किया. इस फैसले के बाद पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे नशे के खिलाफ सतर्क रहें और किसी भी अवैध गतिविधि की सूचना तुरंत अधिकारियों को दें.

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CGKhabar — Editor: Raghvendra Chand Singh, Raipur, Chhattisgarh. Managed by Space IX Media LLP