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HC: पैरोडी अकाउंट 'डॉ. निमो यादव' को तुरंत बहाल करने का आदेश

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06 अप्रै. 2026, 02:46 PM 2 मिनट में पढ़ें 1

हाईकोर्ट
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नई दिल्ली । डेस्क: दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए पैरोडी एक्स अकाउंट "डॉ. निमो यादव" को तत्काल प्रभाव से बहाल करने का निर्देश दिया है. न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने याचिकाकर्ता प्रतीक शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया. 


कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हालांकि पूरा अकाउंट बहाल होगा, लेकिन सरकार द्वारा फ्लैग किए गए विशिष्ट ट्वीट समीक्षा होने तक अस्थायी रूप से रोके रखे जाएंगे.

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अदालत ने याचिकाकर्ता को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) की समीक्षा समिति के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है, जहां सरकार को यह सिद्ध करना होगा कि संबंधित ट्वीट आईटी अधिनियम की धारा 69A के कानूनी मानकों का उल्लंघन करते हैं या नहीं. 


सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने दलील दी कि बिना किसी पूर्व सूचना या सुनवाई के पूरे अकाउंट को ब्लॉक करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है.


दूसरी ओर, सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने नियमों का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता को समिति के सामने अपनी बात रखने का विकल्प दिया. 


गौरतलब है कि एक्स कॉर्प (X Corp) ने भी इस ब्लॉकिंग ऑर्डर का विरोध करते हुए इसे "असमान" बताया था. 


यह मामला "नेहरू हू" जैसे अन्य ब्लॉक किए गए अकाउंट्स से भी जुड़ा है, जिन पर सरकार ने प्रधानमंत्री के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक और एआई-मैनिपुलेटेड कंटेंट साझा करने का आरोप लगाया था. अब इस मामले में अंतिम निर्णय समीक्षा समिति की रिपोर्ट के बाद लिया जाएगा.

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CGKhabar — Editor: Raghvendra Chand Singh, Raipur, Chhattisgarh. Managed by Space IX Media LLP