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अडानी रिपोर्टिंग पर रोहिणी कोर्ट ने वापस लिया फैसला

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18 सित. 2025, 12:50 PM 2 मिनट में पढ़ें 1

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नई दिल्ली | डेस्क : दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने अडानी समूह से जुड़ी रिपोर्टिंग पर रोक लगाने वाले अपने ही पिछले आदेश पर रोक लगा दी है. डिस्ट्रिक्ट जज ने कहा कि पत्रकारों का पक्ष सुने बिना लेख और वीडियो हटाने का आदेश देना उचित नहीं था.


गौरलतब है कि 6 सितंबर को उत्तर पश्चिम दिल्ली की एक सिविल अदालत ने अडानी समूह से संबंधित सभी लेखों, वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने का निर्देश दिया था. इसके बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कई पत्रकारों और मीडिया संस्थानों को नोटिस जारी कर यूट्यूब और इंस्टाग्राम से संबंधित सामग्री डिलीट करने को कहा.


मंत्रालय ने अपने नोटिस में बताया कि यह कार्रवाई अडानी एंटरप्राइजेज द्वारा दायर मानहानि मामले में अदालत से मिले एकपक्षीय आदेश पर आधारित है.


नोटिस और प्रभावित पत्रकार

मंत्रालय ने 16 सितंबर को दो मीडिया संस्थानों और कई यूट्यूब चैनलों को कुल 138 वीडियो और 83 इंस्टाग्राम पोस्ट हटाने का आदेश दिया. नोटिस वरिष्ठ पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता, रवि नायर, अबीर दासगुप्ता, आयुषकांत दास, आयुष जोशी सहित कई पत्रकारों और कार्यकर्ताओं तक पहुंचा.


इसके अलावा द वायर, न्यूज़लॉन्ड्री, रवीश कुमार, अजीत अंजुम, ध्रुव राठी, और आकाश बनर्जी (देशभक्त) जैसे मीडिया प्लेटफॉर्म और कंटेंट क्रिएटर्स भी इसमें शामिल हैं.


कई मामलों में जिन वीडियो, पोस्ट को फ्लैग किया गया, वे केवल सदस्यता अपील या पहले से प्रकाशित रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट भर थे, न कि कोई नई रिपोर्ट.


6 सितंबर का आदेश शुरू से विवादों में रहा क्योंकि इसे सुनवाई के दौरान पत्रकारों का पक्ष सुने बिना जारी किया गया था. अदालत ने हालांकि यह माना था कि मामला एकपक्षीय अंतरिम आदेश के लिए पर्याप्त है, फिर भी उसने ‘निष्पक्ष और सत्यापित रिपोर्टिंग’ पर कोई व्यापक रोक लगाने से परहेज़ किया था.


इस मामले में वरिष्ठ पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता ने कहा था कि वह अडानी समूह द्वारा उनके खिलाफ दायर सभी मानहानि मामलों का अदालत में मजबूती से मुकाबला करेंगे. उन्होंने बयान में कहा था कि “मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है. मेरे सभी लेख और बयान सत्य, सटीक और जनहित में हैं. मैं अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड द्वारा लगाए गए मानहानि के दावों का डटकर विरोध करूंगा और जल्द से जल्द अदालत के समक्ष अपनी दलीलें पेश करूंगा.”

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CGKhabar — Editor: Raghvendra Chand Singh, Raipur, Chhattisgarh. Managed by Space IX Media LLP