4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बैन यह दवा
नई दिल्ली । डेस्क: केंद्र सरकार ने छोटे बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए क्लोरफेनिरामाइन मैलेट (Chlorpheniramine Maleate) और फेनिलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड (Phenylephrine Hydrochloride) के मिश्रण से बनी सभी दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया है. अब इन सभी दवाओं के पैकेट, बोतल और प्रचार सामग्री पर स्पष्ट रूप से यह चेतावनी लिखना अनिवार्य कर दिया गया है कि 'इस दवा का उपयोग 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए न किया जाए.'
इससे पहले 15 अप्रैल 2025 को जारी एक अधिसूचना में सरकार ने इन दोनों रसायनों वाले केवल कुछ ही कॉम्बिनेशन पर यह प्रतिबंध लागू किया था, लेकिन नई अधिसूचना के तहत अब ऐसे सभी फॉर्मूलेशन को इसके दायरे में ले आया गया है.
यह निर्णय विशेषज्ञों की एक समिति और ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (DTAB) की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है. सरकार ने स्पष्ट किया है कि 4 साल से छोटे बच्चों को यह दवा देने से उनके स्वास्थ्य को गंभीर जोखिम हो सकता है, जबकि बाजार में बच्चों के इलाज के लिए इससे सुरक्षित विकल्प पहले से मौजूद हैं.
ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 की धारा 26A के तहत जारी की गई यह अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र (गज़ट) में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी हो गई है. दवा निर्माता कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे दवा के लेबल, पैकेज के अंदर मिलने वाले पर्चे और विज्ञापनों में इस चेतावनी को प्रमुखता से प्रदर्शित करें.