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1 फरवरी से महंगे होंगे सिगरेट और पान मसाला

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01 जन. 2026, 01:24 AM 1 मिनट में पढ़ें 1

सिगरेट-पान मसाला
सिगरेट-पान मसाला

नई दिल्ली । डेस्क: केंद्र सरकार ने नए साल की पूर्व संध्या पर तंबाकू उत्पादों और पान मसाला के शौकीनों को बड़ा झटका दिया है. बुधवार, 31 दिसंबर 2025 को जारी एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, आगामी 1 फरवरी 2026 से पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर नई लेवी (लेवल) लागू कर दी जाएगी. 


सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब इन 'सिन गुड्स' पर मौजूदा 'GST मुआवजा उपकर' (Compensation Cess) को समाप्त कर दिया जाएगा और इसकी जगह नए टैक्स और सेस लगाए जाएंगे.


नई व्यवस्था के तहत, 1 फरवरी से पान मसाला, सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर 40% की GST दर लागू होगी, जबकि बीड़ी पर 18% GST लगाया जाएगा. 

इसके अतिरिक्त, पान मसाला पर 'स्वास्थ्य एवं राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर' (Health and National Security Cess) वसूला जाएगा, वहीं तंबाकू उत्पादों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (Excise Duty) लगाया जाएगा. 


वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में 'चबाने वाले तंबाकू और गुटखा पैकिंग मशीन नियम, 2026' को भी अधिसूचित कर दिया है, जिससे इन उत्पादों की उत्पादन क्षमता और शुल्क निर्धारण में पारदर्शिता आएगी. 


संसद ने दिसंबर में ही इन नए करों से जुड़े दो विधेयकों को अपनी मंजूरी दे दी थी, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए अतिरिक्त राजस्व जुटाना है. (Symbolic Photo)

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CGKhabar — Editor: Raghvendra Chand Singh, Raipur, Chhattisgarh. Managed by Space IX Media LLP