पेंड्रा रोड: नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद
पेंड्रा । डेस्क: छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के पेंड्रा रोड स्थित विशेष अपर सत्र न्यायालय ने नाबालिग बच्ची के साथ क्रूरता से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. विशेष न्यायाधीश ज्योति अग्रवाल ने पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों के तहत यह कड़ा फैसला दिया, जो आरोपी के शेष जीवन तक प्रभावी रहेगा.
यह जघन्य अपराध 17 दिसंबर 2024 को गौरेला थाना क्षेत्र के सधवानी गांव में हुआ था. पीड़िता, जो 16 वर्ष से कम उम्र की थी, अपनी बहन के साथ बाहर आग ताप रही थी. बहन के घर के अंदर जाने पर आरोपी रामकुमार भरिया मौके का फायदा उठाकर वहां पहुंचा और बच्ची को जबरदस्ती नदी के किनारे ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया.
पीड़िता की शिकायत मिलते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अगले ही दिन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. जांच के दौरान पुलिस ने मजबूत साक्ष्य जुटाए, जिसके आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया.
कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट 2012 की धारा 5(ठ) के साथ धारा 6 के तहत आजीवन कारावास के अलावा 5,000 रुपये का अर्थदंड लगाया. जुर्माना न चुकाने पर 3 महीने का अतिरिक्त सश्रम कारावास होगा.
साथ ही भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 137(2) के तहत 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 1,000 रुपये जुर्माना, तथा धारा 65(1) के तहत आजीवन कारावास और 1,000 रुपये का अर्थदंड भी सुनाया गया. सभी सजाएं एक साथ भुगतनी होंगी.
मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक कौशल सिंह ने प्रभावी पैरवी की.