छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के कोर्टरुम में मोबाइल पर प्रतिबंध
बिलासपुर | संवाददाता: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कोर्टरूम में मोबाइल फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है.
हाईकोर्ट द्वारा जारी एक नोटिस में कोर्ट ने कहा कि स्विच ऑफ स्थिति में भी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कोर्टरूम में नहीं ले जाई जा सकती.
इस नोटिस में लोगों को कोर्ट कार्यवाही रिकॉर्ड न करने की चेतावनी भी दी गई है.
नोटिस में कहा गया है कि वे पक्षकार / वादकारी, जो अपने मामलों की सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में उपस्थित रहना चाहते हैं, उन्हें सख्त निर्देश दिए जाते हैं कि वे मोबाइल फोन / इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस (स्विच ऑफ अवस्था में भी) साथ न लाएँ और कोर्ट की किसी भी कार्यवाही की रिकॉर्डिंग न करें. इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (कोर्ट कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग) नियम, 2022 के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी.
कोर्ट ने वकीलों और उनके क्लर्कों से भी इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है.