HC ने ऑनलाइन चाकू बिक्री पर जताई चिंता, 211 चाकू जब्त, 677 मामले दर्ज
बिलासपुर । संवाददाता: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ई-कॉमर्स वेबसाइट्स के माध्यम से चाकू की बिक्री पर गहरी चिंता जताई है. राज्य सरकार ने कोर्ट को सूचित किया कि इस साल 1 जनवरी से 30 जून तक 211 ऑनलाइन खरीदे गए चाकू जब्त किए गए और 677 मामले दर्ज किए गए.
अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा दायर हलफनामे में बताया गया कि एक दुकानदार से 12 स्प्रिंग बटन चाकू जब्त किए गए और उसके खिलाफ अपराध दर्ज किया गया. इसके अलावा, जुलाई में 10 स्प्रिंग बटन चाकू रखने वाले दो व्यक्तियों को पकड़ा गया और उनके खिलाफ भी मामले दर्ज किए गए.
मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बिभु दत्ता गुरु की खंडपीठ ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि वर्ष 2024 में आर्म्स एक्ट के तहत कुल 1399 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 677 मामले 1 जनवरी 2025 से 30 जून 2025 की अवधि में दर्ज हुए.
हलफनामे में यह भी कहा गया कि इस अवधि में चाकू से हमले के कुल 32 मामले दर्ज किए गए और सभी आरोपी पकड़े गए.
कोर्ट ने कहा, “उपरोक्त आंकड़े समाज में व्याप्त स्थिति का एक चिंताजनक चित्र प्रस्तुत करते हैं. हालांकि, राज्य सरकार इस तरह के खतरनाक हथियारों को खुले बाजारों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिक्री से रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठा रही है. हम उम्मीद करते हैं कि राज्य और उसकी एजेंसियां इस खतरे को नियंत्रित करने के लिए और अधिक सतर्कता बरतेंगी, जिससे आर्म्स एक्ट से संबंधित अपराधों में कमी आएगी.”
हाईकोर्ट ने पहले एक समाचार रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया था, जिसमें दावा किया गया था कि पान की दुकानों, जनरल स्टोर्स और गिफ्ट शॉप्स में चाकू की अनियंत्रित उपलब्धता के कारण बिलासपुर में चाकूबाजी की घटनाएं बढ़ी हैं.
कोर्ट ने राज्य को इस समस्या को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देने का निर्देश दिया था. इस मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर 2025 को होगी.