बिलासपुर ट्रेन हादसा: अज्ञात पर केस दर्ज, 'रेड सिग्नल ओवरशूट' की रिपोर्ट
बिलासपुर । संवाददाता: छत्तीसगढ़ पुलिस ने बिलासपुर में मंगलवार को हुई भीषण ट्रेन दुर्घटना के सिलसिले में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ लापरवाही से मौत और अन्य अपराधों के तहत मामला दर्ज किया है. इस हादसे में एक यात्री ट्रेन के एक खड़ी मालगाड़ी से टकराने के कारण 11 लोगों की मौत हो गई थी.
बिलासपुर के पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने बताया कि यह FIR रेलवे द्वारा मंगलवार को सौंपे गए एक ज्ञापन के आधार पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 106(1) (लापरवाही से मौत) और 125(ए) (जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने से चोट पहुंचाना), तथा रेलवे अधिनियम, 1989 की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज की गई है.
रेलवे की शुरुआती जांच में पाया गया कि पैसेंजर ट्रेन (ट्रेन संख्या 68733) का क्रू रेड सिग्नल (डेंजर सिग्नल) पर ट्रेन को नियंत्रित करने में विफल रहा और खड़ी मालगाड़ी के पिछले ब्रेक वैन से टकरा गया. इसे "सिग्नल पास्ड एट डेंजर" (SPAD) उल्लंघन माना गया है.
यात्री ट्रेन के लोको पायलट की हादसे में मौत हो गई है, जबकि घायल असिस्टेंट लोको पायलट बुधवार शाम तक अस्पताल में भर्ती थे और बयान देने के लिए फिट नहीं थे.
अब कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी (CRS) बी. के. मिश्रा, जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत हैं, गुरुवार 6 नवंबर, 2025 से विस्तृत जांच शुरू करेंगे. पुलिस अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे.
रेलवे के अनुसार, बचाव अभियान बुधवार तड़के 5.30 बजे समाप्त हो गया. हादसे में छह महिलाओं सहित 11 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि 20 अन्य घायल हुए हैं.