फूड पार्सल में स्टेपलर पिन-तार के इस्तेमाल पर रोक
नई दिल्ली । डेस्क: भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने देश के सभी फूड बिजनेस ऑपरेटरों (FBOs) को खाद्य पदार्थों और पार्सल की पैकेजिंग के लिए मैटेलिक (धातु की) पिन और तारों का उपयोग तुरंत बंद करने का निर्देश दिया है. नियामक ने एक एडवाइजरी जारी कर चेतावनी दी है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.
FSSAI के संज्ञान में आया है कि कई खाद्य व्यवसायों द्वारा डेकोरेटिव केक, मिठाई के डिब्बे, स्नैक्स पाउच और टेकअवे फूड पार्सल को पैक करने या सजाने के लिए स्टेपलर पिन और धातु के तारों का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है.
हाल ही में ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जहां ये पिन खाने के सामान में फंसे हुए पाए गए हैं, जिससे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा पैदा हो गया है.
नियामक ने स्पष्ट किया है कि पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाली ये बारीक पिन अनजाने में खाने के साथ पेट में जा सकती हैं, जिससे उपभोक्ताओं को गंभीर आंतरिक चोटें और स्वास्थ्य संबंधी गंभीर नुकसान हो सकते हैं.
इसे देखते हुए FSSAI ने सभी प्रकार के फूड पार्सल, बेकरी उत्पाद, केक और मिठाई के डिब्बों को सील करने या बांधने के लिए मैटेलिक पिन और वायर के उपयोग को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है.
आदेश का पालन न करने वाले दुकानदारों और कंपनियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा और मानक (FSS) अधिनियम, 2006 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.