आयकर विभाग के साथ लड़ाई में ऐश्वर्या राय की जीत
मुंबई । डेस्क: अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन को आयकर विभाग के साथ चल रहे एक बड़े वित्तीय विवाद में जीत हासिल हुई है. यह विवाद ₹4.60 करोड़ के डिसअलोवेंस (disallowance) से संबंधित था, जिसे लेकर आयकर विभाग ने विश्वसुंदरी को नोटिस भेजा था.
जानकारी के अनुसार, ऐश्वर्या राय बच्चन ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया था, जिसमें उन्होंने अपनी कुल आय ₹39.33 करोड़ दिखाई थी. इस आय में निवेश से हुई ₹2.14 करोड़ की आय भी शामिल थी. इसके अलावा, उन्होंने ₹49.08 लाख का वॉलंटरी डिसअलोवेंस भी घोषित किया था.
हालांकि, उनके जमा किए गए रिटर्न के आधार पर आयकर विभाग ने उन्हें नोटिस जारी किया. विभाग ने दावा किया कि उनके रिटर्न में ₹4.60 करोड़ का डिसअलोवेंस अधिक दिखाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप अभिनेत्री की आकलन योग्य आय बढ़कर ₹43.44 करोड़ हो रही थी. टैक्स असेसिंग ऑफिसर ने इस संबंध में ऐश्वर्या को एक पत्र भेजा, जिसका अभिनेत्री ने जवाब दिया और इस दावे को गलत बताया.
टैक्स असेसिंग ऑफिसर द्वारा अभिनेत्री के जवाब को स्वीकार न किए जाने के बाद, ऐश्वर्या राय बच्चन ने इस मामले में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (Income Tax Appellate Tribunal - ITAT) का रुख किया. ITAT ने इस मामले का निपटारा करते हुए ऐश्वर्या के पक्ष में फैसला सुनाया.
ITAT ने स्पष्ट किया कि अभिनेत्री द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों में कोई गड़बड़ी नहीं है. न्यायाधिकरण ने यह भी कहा कि टैक्स असेसिंग ऑफिसर ने अभिनेत्री के निवेश से संबंधित विस्तृत जानकारी की ठीक से जांच नहीं की थी. यदि इन पहलुओं पर ठीक से विचार किया जाता, तो यह विवाद उत्पन्न नहीं होता.