शराब घोटालाः त्रिपाठी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत
छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में त्रिपाठी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत
रायपुर | संवाददाताः छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में जेल में बंद आरोपी अरुणपति त्रिपाठी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ उन्हें जमानत दे दी है.
लेकिन इसके बाद भी उन्हें अभी भी जेल में ही रहना होगा, क्योंकि उनके खिलाफ ईओडब्ल्यू में एक और मामला चल रहा है. इसलिए उनका जेल से बाहर आना मुश्किल है.
पिछले एक साल से ज्यादा समय से जेल में बंद अरुणपति त्रिपाठी ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी.
इस पर बुधवार को जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जवल भुयान की बेंच में सुनवाई हुई.
त्रिपाठी के वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने कोर्ट को बताया कि इस प्रकरण में संज्ञान रद्द हो चुका है.
उन्होंने हाई कोर्ट की कॉपी भी पेश की.
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा कि संज्ञान रद्द हो गया है तो आरोपी को जेल में क्यों रखा गया है. उसके बाद उन्हें जमानत दे दी.
ज्ञात हो कि भूपेश सरकार के कार्यकाल में आबकारी विभाग के एमडी रहे अरुणपति त्रिपाठी 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा के शराब घोटाले के साथ-साथ मनी लॉन्ड्रिग मामले में आरोपी बनाए गए हैं.
ईडी की ओर से दर्ज मनी लॉन्ड्रिग मामले में उन्हें जमानत दी गई है. शराब घोटाले में आरोपी होने की वजह से अभी भी जेल में ही रहना होगा.
फिलहाल अरुणपित त्रिपाठी जगदलपुर जेल में बंद हैं.
उनके खिलाफ झारखंड में भी शराब घोटाले का आरोप है. इस मामले में ईडी और ईओडब्ल्यू दोनों जांच कर रही है.