कैम्पा एनर्जी ड्रिंक्स की बिक्री पर दिल्ली HC से रिलायंस को राहत, FSSAI के आदेश पर रोक
नई दिल्ली । डेस्क: दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में रिलायंस इंडस्ट्रीज को अपने 'कैम्पा' ब्रांड के उत्पादों को "एनर्जी ड्रिंक्स" के रूप में बेचना जारी रखने की अनुमति दे दी है. अदालत के इस कदम से भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा लगाए गए लेबल बैन से प्रभावित रिलायंस के पेय पदार्थ कारोबार को बड़ी राहत मिली है.
यह पूरा मामला FSSAI के 30 जून के उस आदेश से जुड़ा है, जिसमें उसने उच्च कैफीन वाले पेय पदार्थों को "एनर्जी ड्रिंक" नाम से बेचने पर रोक लगा दी थी.
रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने इस आदेश को अदालत में चुनौती देते हुए कहा था कि बिना किसी पूर्व नोटिस के की गई इस कार्रवाई से उसके व्यवसाय पर गहरा असर पड़ा है और राज्य अधिकारियों द्वारा स्टॉक जब्त किए जाने व ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स से उत्पाद हटाए जाने के कारण काम बाधित हुआ है.
मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने FSSAI के वकील से सवाल किया कि प्राधिकरण ने आदेश पारित करने से पहले रिलायंस को नोटिस क्यों नहीं जारी किया, और टिप्पणी की कि अपनी गलती सुधारने के लिए कभी देर नहीं होती. अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 5 नवंबर तय की है.
गौरतलब है कि रेड बुल को भी इस मामले में पहले ही राहत मिल चुकी है, जबकि पेप्सिको और मॉन्स्टर बेवरेज ने भी FSSAI के इस आदेश के खिलाफ याचिकाएं दायर की हैं.
रिलायंस के पास फिलहाल करोड़ों की संख्या में एनर्जी ड्रिंक के डिब्बे, बोतलें और प्री-प्रिंटेड पैकेजिंग का स्टॉक उपलब्ध है. भारत में एनर्जी ड्रिंक बाजार 12.6% प्रतिवर्ष की दर से तेजी से बढ़ रहा है और 2023 में कैम्पा ब्रांड को पुनर्जीवित करने के बाद रिलायंस इस बाजार में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रही है.