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दिल्ली कोर्ट ने परंजॉय को अडानी पर रिपोर्टिंग की अनुमति दी

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25 सित. 2025, 05:11 PM 2 मिनट में पढ़ें 2

 परंजॉय
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नई दिल्ली । डेस्क: दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता पर लगे गैग ऑर्डर को हटा दिया. जिसके तहत उन्हें अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के बारे में रिपोर्टिंग करने से रोका गया था. इस फैसले के बाद ठाकुरता को अगले आदेश तक अपने लंबित लेख प्रकाशित करने की अनुमति दी गई है.


रोहिणी कोर्ट के जिला जज सुनील चौधरी ने फैसला सुनाया कि ठाकुरता को "06.09.2025 के आदेश का पालन करने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि सीनियर सिविल जज की अदालत द्वारा उनकी सुनवाई के बाद नया आदेश पारित नहीं किया जाता." यह जानकारी बार एंड बेंच ने दी है.

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ठाकुरता ने एक्स पर लिखा, "मैं बहुत खुश और अभिभूत हूँ. लेकिन मुझे यह भी पता है कि संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है."



त्रिणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने एक्स पर लिखा, "परंजॉय गुहा ठाकुरता के लिए अच्छी खबर. मिस्टर अडानी कुछ लोगों को हर समय, सभी लोगों को कुछ समय के लिए खरीद सकते हैं, लेकिन सौभाग्य से सभी लोगों को हर समय नहीं."


सीनियर सिविल जज 26 सितंबर को दोपहर 2 बजे ठाकुरता और अन्य प्रतिवादियों की सुनवाई करेंगे.


6 सितंबर को सीनियर सिविल जज द्वारा जारी मूल एक्स-पार्टे गैग ऑर्डर में कथित तौर पर मानहानिकारक सामग्री को हटाने और पत्रकारों को अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के बारे में असत्यापित जानकारी प्रकाशित करने से रोकने का निर्देश दिया गया था.


चार पत्रकारों की एक पिछली अपील को जज आशीष अग्रवाल ने स्वीकार किया था, जिन्होंने कहा था कि कथित मानहानिकारक लेख पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में हैं और सामग्री हटाने से पहले पत्रकारों की सुनवाई होनी चाहिए थी.


ठाकुरता की अपील पर जज चौधरी ने दो दिन तक सुनवाई की, और 24 सितंबर को आदेश सुरक्षित रखा था.


डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म न्यूजलॉन्ड्री और पत्रकार रवीश कुमार ने भी कोर्ट के निषेधाज्ञा और केंद्र के टेकडाउन ऑर्डर को चुनौती दी है.

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CGKhabar — Editor: Raghvendra Chand Singh, Raipur, Chhattisgarh. Managed by Space IX Media LLP