घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली बिल में रियायत मिलेगी
रायपुर । संवाददाता: छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक बुधवार 3 दिसंबर को सपन्न हुआ. छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली बिल में बड़ी राहत देने के लिए 1 दिसंबर 2025 से मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान (M-URJA) को लागू कर दिया है.
इस योजना के तहत, घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को अब 100 यूनिट से बढ़ाकर 200 यूनिट प्रति माह तक बिजली बिल में 50 प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा. यह महत्वपूर्ण लाभ उन उपभोक्ताओं को भी मिलेगा जिनकी कुल मासिक खपत 400 यूनिट तक है, जिससे प्रदेश के कुल 42 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे.
अभियान का उद्देश्य केवल राहत देना नहीं, बल्कि उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी है. इसी कड़ी में, राज्य में 200 से 400 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले लगभग 6 लाख उपभोक्ताओं को अगले एक वर्ष तक 200 यूनिट तक बिजली बिल में 50 प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा, ताकि वे इस अवधि का उपयोग अपने घरों में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट स्थापित कराने में कर सकें.
राज्य सरकार इस योजना के अंतर्गत अतिरिक्त सब्सिडी भी प्रदान कर रही है, जिसमें 1 किलोवॉट क्षमता के सोलर प्लांट पर ₹15,000 और 2 किलोवॉट या उससे अधिक क्षमता के प्लांट पर ₹30,000 की अतिरिक्त सब्सिडी दी जा रही है. यह व्यवस्था उपभोक्ताओं को धीरे-धीरे 'हाफ बिजली' से 'फ्री बिजली' की ओर ले जाएगी.
इसके अतिरिक्त, मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम, 2002 में स्थानीय लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों से क्रय को प्रोत्साहन देने के लिए संशोधन को मंजूरी दी, जिससे क्रय प्रक्रिया में पारदर्शिता और सरलीकरण आएगा.
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2025 और छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना संशोधन विधेयक, 2025 के प्रारूपों का भी अनुमोदन किया है, जो 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा देगा और राज्य में रोजगार के अवसरों में वृद्धि करेगा.