ब्रिटिश नागरिकता विवाद: राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश
नई दिल्ली । डेस्क: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और जांच शुरू करने का निर्देश दिया है. यह मामला उनकी कथित ब्रिटिश नागरिकता को लेकर एक भाजपा कार्यकर्ता द्वारा दायर याचिका से जुड़ा है.
न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने लखनऊ की एक निचली अदालत के उस पुराने फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग को खारिज कर दिया गया था.
यह मामला कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर की याचिका पर आधारित है. याचिकाकर्ता का दावा है कि राहुल गांधी एक ब्रिटिश नागरिक हैं और उन्होंने साल 2003 में ब्रिटेन में 'M/S Backops Ltd.' नाम की कंपनी पंजीकृत कराई थी.
याचिका में आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी ने स्वेच्छा से अपनी राष्ट्रीयता ब्रिटिश घोषित की थी और कंपनी के वार्षिक रिटर्न में भी इसी जानकारी का उल्लेख किया था.
शिकायतकर्ता के अनुसार, राहुल गांधी ने 2004 के लोकसभा चुनाव के दौरान इस कंपनी और लंदन स्थित बार्कलेज बैंक में अपने विदेशी बैंक खाते की जानकारी साझा की थी, लेकिन उनकी नागरिकता का विषय कानूनन गंभीर है.
याचिका में मांग की गई है कि उन पर भारतीय न्याय संहिता (BNS), आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम (Official Secrets Act), पासपोर्ट अधिनियम और विदेशी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला चलाया जाना चाहिए. हाईकोर्ट के इस ताजा निर्देश के बाद अब इस हाई-प्रोफाइल मामले में कानूनी जांच का रास्ता साफ हो गया है.