अभिषेक बच्चन ने दिल्ली HC में याचिका दायर की
नई दिल्ली । डेस्क: अभिषेक बच्चन ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट से अपनी पब्लिसिटी और व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करने की अपील की. उन्होंने वेबसाइटों और प्लेटफॉर्म्स को अपनी छवि, समानता, व्यक्तित्व और फर्जी वीडियो, जिसमें यौन रूप से स्पष्ट सामग्री शामिल है, का उपयोग करने से रोकने की मांग की. अभिषेक की पत्नी और अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन ने मंगलवार को इसी तरह की याचिका दायर की थी.
न्यायमूर्ति तेजस करिया ने कहा, "हम आदेश पारित करेंगे," और मामले को 15 जनवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया, जब ऐश्वर्या की याचिका पर भी सुनवाई होगी.
अभिषेक की याचिका में उन्होंने अपना नाम, आवाज, छवि, समानता, हस्ताक्षर और उनके व्यक्तित्व के सभी अन्य पहलुओं की रक्षा करने की मांग की, जो विशेष रूप से उनके साथ जुड़े हुए हैं.
उन्होंने अपनी छवियों और वीडियो के अनधिकृत उपयोग का विरोध किया और कहा कि ऐसी सामग्री धोखाधड़ी का कारण बनती है तथा जनता में भ्रम पैदा करती है.
अभिषेक के वकील प्रवीण आनंद ने अदालत को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और डीपफेक तकनीक की मदद से उनके चेहरे का उपयोग करके बनाई गई "अपमानजनक" सामग्री दिखाई.
याचिका में कहा गया, "ये छवियां/वीडियो अभियोगी (अभिषेक) द्वारा अधिकृत नहीं हैं और उन्हें अपमानित करती हैं. अभियोगी को ऐसी वीडियो के निर्माण और प्रसार से पहले सूचित नहीं किया गया, न ही उनकी सहमति ली गई."
अभिषेक ने अदालत से कई प्लेटफॉर्म्स को कपड़े, कीचेन, टी-शर्ट, कॉफी मग, पोस्टर, लाइफ-साइज कटआउट, ऑडियो-विजुअल सामग्री, छवियां और जीआईएफ सहित किसी भी उत्पाद का निर्माण, साझा या प्रसार करने से रोकने की भी अपील की है.