केंद्रीय मंत्री बंदी संजय के बेटे को POCSO मामले में मिली अंतरिम जमानत
हैदराबाद । डेस्क: हैदराबाद की एक स्थानीय अदालत ने केंद्रीय मंत्री बंदी संजय कुमार के बेटे भगीरथ को बड़ी राहत देते हुए अंतरिम जमानत दे दी है. भगीरथ को पोक्सो (POCSO) मामले में गिरफ्तार किया गया था. अदालत ने उन्हें आगामी 25 जून तक के लिए यह राहत प्रदान की है.
न्यायिक हिरासत में बंद भगीरथ को यह अंतरिम जमानत उनकी बीबीए की परीक्षाओं में शामिल होने के लिए दी गई है. इससे पहले तेलंगाना उच्च न्यायालय ने उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद 16 मई की रात को उन्हें गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था.
यह पूरा मामला पेटबाशीरबाद पुलिस स्टेशन में एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की की मां की शिकायत पर दर्ज किया गया था. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि भगीरथ के पीड़िता के साथ संबंध थे और उन्होंने उसका यौन उत्पीड़न किया था.
पुलिस ने लड़की का बयान दर्ज करने के बाद मामले में भारतीय न्याय संहिता और पोक्सो अधिनियम की गंभीर धाराएं जोड़ी थीं.
दूसरी ओर, भगीरथ ने भी इस मामले में एक जवाबी शिकायत दर्ज कराई है.
अपनी शिकायत में उन्होंने दावा किया है कि लड़की ने खुद उनसे दोस्ती की थी और उन्हें पारिवारिक व सामाजिक कार्यक्रमों में आमंत्रित किया था. भगीरथ का आरोप है कि बाद में लड़की और उसके माता-पिता ने उन पर शादी का दबाव बनाया और इनकार करने पर मोटी रकम की मांग की.
पैसे न देने पर झूठे मामले में फंसाने की धमकी भी दी गई. पुलिस ने भगीरथ की इस शिकायत के आधार पर भी एक एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले की जांच जारी है.