सुप्रीम कोर्ट से अभिषेक बनर्जी को विदेश में इलाज कराने की मिली अनुमति
कोलकाता । डेस्क: तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिली है. शीर्ष अदालत ने उन्हें इलाज के लिए तीन हफ्ते के लिए विदेश जाने की अनुमति दे दी है. कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि उनकी इस विदेश यात्रा में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं की जानी चाहिए.
इससे पहले कोलकाता हाईकोर्ट ने उन्हें विदेश जाकर आंखों का इलाज कराने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
सुनवाई के दौरान अदालत ने बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि केवल इसलिए कि किसी व्यक्ति के खिलाफ मामले लंबित हैं, उसे विदेश जाकर इलाज कराने से नहीं रोका जा सकता. हर व्यक्ति को अपनी पसंद के स्थान पर उपचार प्राप्त करने और यात्रा करने का मौलिक अधिकार है.
यह पूरा मामला डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी की आंखों के इलाज से जुड़ा हुआ है. इससे पहले कोलकाता हाईकोर्ट के एकल पीठ ने निर्देश दिया था कि उन्हें पहले एसएसकेएम अस्पताल के मेडिकल बोर्ड से जांच करानी होगी.
हालांकि, बनर्जी के वकील ने अस्पताल जाने से मना कर दिया, जिसके बाद हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी.
इसके विरोध में राज्य सरकार ने भी दलील दी थी कि जांच जारी रहने के कारण उन्हें बाहर भेजने से जांच प्रभावित हो सकती है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया कि स्वास्थ्य और व्यक्तिगत स्वतंत्रता सर्वोपरि है, और उन्हें बिना किसी रुकावट के तीन हफ्तों के भीतर विदेश जाकर अपना इलाज कराने की पूरी छूट दी जाती है.