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रायगढ़ लेबर कोर्ट: 5 फैक्ट्रियों पर लगा भारी जुर्माना

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03 जून 2026, 05:52 AM 2 मिनट में पढ़ें 3

लेबर कोर्ट
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रायगढ़ । संवाददाता: औद्योगिक सुरक्षा और कर्मचारियों के हितों से जुड़े कानूनों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है. श्रम न्यायालय ने अलग-अलग मामलों की सुनवाई करते हुए क्षेत्र के पांच बड़े उद्योगों पर कुल 5 लाख 25 हजार रुपये का जुर्माना ठोक दिया है. यह कदम औद्योगिक स्वास्थ्य और सुरक्षा विभाग के निरीक्षण के बाद उठाया गया है, जिसमें कई फैक्ट्रियों में गंभीर कमियां पाई गई थीं.


औद्योगिक स्वास्थ्य-सुरक्षा विभाग के उप संचालक राहुल पटेल के मुताबिक, जिले की फैक्ट्रियों की जांच के दौरान यह बात सामने आई थी कि कई जगह कारखाना अधिनियम-1948, छत्तीसगढ़ कारखाना नियमावली-1962 और भवन व अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम-1996 के नियमों को ताक पर रखकर काम कराया जा रहा था. 

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इन लापरवाहियों को देखते हुए विभाग ने संबंधित संस्थानों के खिलाफ कोर्ट में क्रिमिनल केस दायर किए थे, जिन पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने अब यह अर्थदंड लगाया है. विभाग ने सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि यह चेकिंग अभियान आगे भी जारी रहेगा और सुरक्षा मानकों में कोताही मिलने पर और कड़ी कार्रवाई की जाएगी.


न्यायालय के आदेश के अनुसार, तराईमाल स्थित मेसर्स सिंघल स्टील एंड पावर लिमिटेड के अधिभोगी विनय कुमार शर्मा और प्रबंधक जीके मिश्रा पर सुरक्षा के नियमों को नजरअंदाज करने के दो अलग-अलग मामलों में 1-1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. वहीं नटवरपुर की मेसर्स मां मंगला इस्पात प्राइवेट लिमिटेड के अधिभोगी हर्षवर्धन गर्ग को भी विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाते हुए 1 लाख रुपये के दंड से दंडित किया गया है.


इसके अलावा, देलारी की कंपनी मेसर्स गुरुश्री इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के अधिभोगी व मैनेजर मुकेश बंसल को नियमों के उल्लंघन का जिम्मेदार ठहराते हुए कोर्ट ने 1 लाख रुपये का जुर्माना भरने का हुक्म दिया है. सहदेवपाली में संचालित मेसर्स सावित्री राइस मिल के अधिभोगी व कारखाना प्रबंधक सूर्यकांत अग्रवाल पर भी लेबर कोर्ट ने 1 लाख रुपये की पेनाल्टी लगाई है. 


जबकि सबसे कम जुर्माना सराईपाली की मेसर्स नवदुर्गा फ्यूल प्राइवेट लिमिटेड पर लगा है, जहां के अधिभोगी और प्रबंधक प्रकाश बेहरा को छत्तीसगढ़ कारखाना नियमावली के नियमों की अवहेलना के लिए 25 हजार रुपये कोर्ट में जमा करने का आदेश दिया गया है.

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CGKhabar — Editor: Raghvendra Chand Singh, Raipur, Chhattisgarh. Managed by Space IX Media LLP