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जशपुरनगर: नाबालिग से दुष्कर्म और भगाने का आरोपी मुंबई से गिरफ्तार, पीड़िता बरामद

जशपुर में शादी का झांसा देकर नाबालिग को मुंबई ले जाकर दुष्कर्म करने वाले 24 वर्षीय आरोपी को पुलिस ने मुंबई के नालासोपारा से गिरफ्तार कर बालिका को परिजनों के सुपुर्द कर दिया.

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31 अक्टू. 2026, 10:02 AM 2 मिनट में पढ़ें 34

आरोपी गिरफ्तार
आरोपी गिरफ्तार

जशपुर । संवाददाता: मुंबई के नाला सोपारा क्षेत्र में रह रहे 24 वर्षीय अजय पूरी को पत्थलगांव पुलिस की एक विशेष टीम ने गिरफ्तार कर जशपुर लाया, जिसके बाद उसे न्यायालय के समक्ष पेश करके न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया. उस पर 17 साल की एक नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर अपने साथ ले जाने तथा उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने का आरोप है. 

पुलिस ने मुंबई में दबिश देकर बालिका को आरोपी के कब्जे से सुरक्षित छुड़ाया और उसका मेडिकल टेस्ट कराने के बाद उसे उसके परिवार वालों को सौंप दिया. SDOP दुर्वेश जायसवाल के मुताबिक, मामले में अग्रिम वैधानिक प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है.

इस केस की शुरुआत तब हुई जब 20 सितंबर को पत्थलगांव थाना क्षेत्र के एक ग्रामीण ने अपनी 17 वर्षीय बेटी के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई. शिकायत में बताया गया कि 17 सितंबर की रात सब लोग भोजन करके सो गए थे और लड़की कमरे में पढ़ रही थी, लेकिन अगली सुबह वह गायब मिली. 

सगे-संबंधियों और आसपास तलाशने के बाद भी जब उसका कोई सुराग नहीं लगा, तब परिजनों ने अजय पूरी पर ही उसे बहला-फुसलाकर ले जाने की आशंका जताई थी.

पुलिस ने इस शिकायत पर अपराध क्रमांक 208/2026 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 137(2) के तहत जांच शुरू की थी. जांच के दौरान तकनीकी टीम के सहयोग, परिजनों की मदद और मुखबिर की सूचना से पता चला कि आरोपी लड़की को लेकर नाला सोपारा में टिका हुआ है. 

इसके बाद जशपुर से रवाना हुई पुलिस टीम ने 27 अक्टूबर को वहां छापेमारी कर बालिका को सकुशल बरामद कर लिया और आरोपी को धर दबोचा.

वापसी के बाद जब एक महिला पुलिस अधिकारी ने पीड़िता का बयान लिया, तो उसने खुलासा किया कि आरोपी से उसकी पहचान साल 2024 में हुई थी. 

अजय शादी का वादा करके उससे संपर्क में था और विभिन्न अवसरों पर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा. 18 सितंबर को वह उसे काम दिलवाने के बहाने मुंबई ले आया था. पीड़िता के इस बयान और जांच के तथ्यों के आधार पर मामले में BNS की धारा 64(2)(एम), 87 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 व 6 भी जोड़ दी गईं.

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