ट्रंप के टैरिफ को अमरीकी कोर्ट की मंजूरी
ट्रंप के टैरिफ को कोर्ट की मंजूरी
नई दिल्ली । डेस्क: अमरीकी अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप के बड़े पैमाने पर लगाये गये टैरिफ को जारी रखने की इजाजत दे दी है. इस कदम को अमरीकी राष्ट्रपति के लिये एक बड़ी जीत माना जा रहा है. मंगलवार को एक संघीय अदालत में राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा लगाये गये टैरिफ के प्रभावी रहने की मंजूरी दे दी है. गौरतलब है कि ट्रंप ने बीते 2 अप्रैल 2025 से चीन, भारत और यूरोपीय संघ सहित दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर व्यापक रूप से आयात शुल्क लगाने की घोषणा की थी.
बता दें कि इससे पहले निचली अदालत ने ट्रंप के टैरिफ के फैसले पर रोक लगा दी थी तथा कहा था कि इसके लिये ट्रंप ने अपनी शक्तियों का गलत उपयोग किया था.
ट्रंप ने धमकी दी थी कि यदि मैक्सिको अवैध आप्रवासन रोकने के लिये और कदम नहीं उठाता, तो वह 5% से शुरू करके धीरे-धीरे 25% तक टैरिफ बढ़ाएगा. हालांकि, मैक्सिको ने बाद में अमरीका के साथ सहयोग किया, इसलिए यह योजना टली।
उल्लेखनीय है कि ट्रंप ने चीन पर $200 अरब के सामान पर 10% से बढ़ाकर 25% टैरिफ लगाने की बात कही थी. यह पहले से लागू टैरिफ को और बढ़ाने की योजना थी, लेकिन व्यापार वार्ता के कारण इसमें ढील दी गई. ये घोषणाएं धमकी के तौर पर थीं और पूरी तरह लागू नहीं हुईं.
ट्रंप की टैरिफ नीतियां अक्सर वार्ता के दबाव के लिये होती हैं.