रायपुर: अब होटल और क्लबों में सीसीटीवी कैमरेअनिवार्य
रायपुर । संवाददाता: राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने सोमवार को करीब 300 होटल, बार, क्लब और ढाबा संचालकों के साथ हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में पुलिस ने स्पष्ट निर्देश दिए कि अब शहर के सभी प्रतिष्ठानों को सुरक्षा मानदंडों का कड़ाई से पालन करना होगा. नए नियमों के तहत अब किसी भी होटल या क्लब में प्रवेश के समय ग्राहकों का फोटो लेना अनिवार्य होगा और मास्क पहनकर आने वालों को पहचान के लिए चेहरा दिखाना होगा.
इसके साथ ही, ग्राहकों के मोबाइल नंबर का सत्यापन और उनके आने के साधन (फ्लाइट, ट्रेन या सड़क) के साथ-साथ वाहन नंबर का रिकॉर्ड रखना भी जरूरी कर दिया गया है.
पुलिस ने सख्त लहजे में कहा है कि शहर के सभी प्रतिष्ठानों को उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे, जिनका बैकअप कम से कम 30 दिनों का होना चाहिए. ये कैमरे सड़कों के दोनों ओर की गतिविधियों को कवर करने वाले होने चाहिए.
इसके अलावा, सभी कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य है. समय सीमा को लेकर भी कड़े निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके तहत रात 12 बजे के बाद किसी भी पार्टी की अनुमति नहीं होगी और रात 10 बजे के बाद डीजे सिस्टम पूरी तरह बंद करना होगा. इन नियमों का उल्लंघन करने वाले संचालकों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.