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HC: जीएसटी धोखाधड़ी मामले में ने आरोपी अनिल सिंह को जमानत

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05 अप्रै. 2026, 02:03 AM 3 मिनट में पढ़ें 2

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

बिलासपुर । संवाददाता: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के तहत फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) प्राप्त करने के लिए धोखाधड़ी करने के आरोपी अनिल सिंह को नियमित जमानत दे दी है. न्यायालय ने यह फैसला आरोपी द्वारा जेल में बिताए गए समय और मामले की वर्तमान स्थिति को देखते हुए सुनाया है. 


मामला मुख्य रूप से बिना किसी वास्तविक वस्तु विनिमय के, केवल कागजों पर लेनदेन दिखाकर सरकार को राजस्व का चूना लगाने से जुड़ा है.

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पूरे मामले की शुरुआत महानिदेशालय जीएसटी इंटेलिजेंस (डीजीजीआई) की जांच से हुई, जिसमें 'मैसर्स रामदूत एंटरप्राइजेज' द्वारा संदिग्ध और अस्तित्वहीन संस्थाओं के साथ लेनदेन की बात सामने आई थी. 


जांच की कड़ियां आरोपी अनिल सिंह तक पहुंचीं, जो कथित तौर पर 'मैसर्स युवराज ट्रेडिंग' और 'मैसर्स सोनम सेल्स' नामक दो फर्मों का संचालन कर रहा था. 


जीएसटी अधिकारियों का आरोप है कि इन व्यवसायों का उपयोग केवल कागजी लेनदेन के लिए एक माध्यम के रूप में किया गया था, जो जीएसटी अधिनियम की धारा 132 के विशिष्ट प्रावधानों का उल्लंघन है. राज्य सरकार का तर्क था कि आरोपी ने भौतिक आपूर्ति श्रृंखला को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया और फर्जी चालान के माध्यम से सरकारी खजाने से पैसा निकाला.


सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि अभियोजन पक्ष का मामला मुख्य रूप से तीसरे पक्ष के रिकॉर्ड पर आधारित है, न कि सीधे आरोपी से बरामद किसी ठोस सबूत पर. बचाव पक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि इस अपराध के लिए अधिकतम सजा पांच वर्ष है, इसलिए "जमानत नियम है और जेल अपवाद" का कानूनी मानक यहां लागू होना चाहिए. 


उन्होंने यह भी तर्क दिया कि जांच काफी हद तक पूरी हो चुकी है, बयान दर्ज किए जा चुके हैं और तलाशी भी ली जा चुकी है, अतः अब और हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है.


दूसरी ओर, अभियोजन पक्ष ने सिंह को एक परिष्कृत साजिश का मुख्य चेहरा बताया. उन्होंने अदालत को बताया कि व्हाट्सएप जैसे अनौपचारिक माध्यमों से फर्जी चालान प्रसारित किए गए थे, जिनमें ई-वे बिल या वास्तविक व्यापार के लिए आवश्यक परिवहन दस्तावेजों का अभाव था. 


हालांकि, अदालत ने पाया कि चूंकि मामला दस्तावेजों पर आधारित है और वे पहले से ही जांचकर्ताओं के पास हैं, इसलिए साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ का जोखिम कम है. जनवरी 2026 के मध्य से हिरासत में रहने की अवधि को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने 1,00,000 रुपये के व्यक्तिगत मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर अनिल सिंह को रिहा करने का आदेश दिया.

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CGKhabar — Editor: Raghvendra Chand Singh, Raipur, Chhattisgarh. Managed by Space IX Media LLP