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शराब मामले में गिरफ्तार 12वीं के छात्र को परीक्षा के लिए मिली जमानत

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24 मार्च 2026, 01:56 PM 2 मिनट में पढ़ें 1

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

बिलासपुर । संवाददाता: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने महासमुंद जिले के एक 19 वर्षीय कक्षा 12वीं के छात्र को बड़ी राहत देते हुए उसे बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने के लिए जमानत दे दी है. 

न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की पीठ ने 12 मार्च को यह आदेश पारित करते हुए स्पष्ट किया कि छात्र का कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और मामले की सुनवाई पूरी होने में समय लग सकता है.

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उल्लेखनीय है कि छात्र को 22 फरवरी को महासमुंद के सरायपाली इलाके से छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत गिरफ्तार किया गया था, जहाँ पुलिस ने छापेमारी के दौरान 40 लीटर कच्ची 'महुआ' शराब जब्त करने का दावा किया था. 


छात्र की ओर से पैरवी करते हुए वकील सुमित श्रीवास्तव ने तर्क दिया कि उसे झूठा फंसाया गया है और शराब एक ऐसे खुले स्थान से बरामद हुई है जो कई परिवार साझा करते हैं, जिससे छात्र का इस पर सीधा नियंत्रण साबित करना कठिन है. 


अदालत को यह भी बताया गया कि छात्र नियमित रूप से स्कूल जाता है और मार्च-अप्रैल में होने वाली उसकी बोर्ड परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड भी जारी हो चुका है. 


करीब तीन सप्ताह जेल में बिताने और छात्र के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने राज्य सरकार के विरोध के बावजूद उसे जमानत पर रिहा करने का फैसला सुनाया.

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CGKhabar — Editor: Raghvendra Chand Singh, Raipur, Chhattisgarh. Managed by Space IX Media LLP