छत्तीसगढ़: स्वास्थ्य विभाग के उप संचालक डॉ. धर्मेंद्र गहवई निलंबित
शासकीय नियमों का उल्लंघन पड़ा भारी: छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग के उप संचालक डॉ. धर्मेंद्र गहवई निलंबित, बिना अनुमति रायपुर छोड़ने पर रोक.
रायपुर । संवाददाता: छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक गलियारों में उस वक्त हड़कंप मच गया जब राज्य शासन ने स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी पर गाज गिरा दी. शासन ने स्वास्थ्य संचालनालय में उप संचालक के पद पर कार्यरत डॉ. धर्मेंद्र कुमार गहवई को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है.
मंत्रालय (महानदी भवन) से अवर सचिव दिव्या वैष्णव के दस्तखत से इस संबंध में आधिकारिक निर्देश जारी कर दिए गए हैं.
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, डॉ. गहवई पर अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन के दौरान शासकीय आचरण संहिता के गंभीर उल्लंघन का आरोप है. राज्य सरकार ने इस कड़े कदम के जरिए यह साफ कर दिया है कि किसी भी स्तर पर प्रशासनिक लापरवाही या अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
निलंबन की इस अवधि के लिए डॉ. धर्मेंद्र गहवई का मुख्यालय रायपुर तय किया गया है. जारी आदेश के अनुसार, वे सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना रायपुर सीमा से बाहर नहीं जा सकेंगे. हालांकि, निलंबन काल में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते का लाभ मिलता रहेगा.
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियमों के तहत सभी शासकीय सेवकों से अपने पद की मर्यादा और गरिमा बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है. जब भी कोई अधिकारी नियमों के विपरीत आचरण करता है, तो शासन को ऐसी सख्त दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए विवश होना पड़ता है.