छत्तीसगढ़ MLA पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज
जांजगीर । संवाददाता: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा पुलिस ने कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू और उनके सहयोगी गौतम राठौर के खिलाफ बम्हनी डीह सहकारी समिति से जुड़े कथित धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में एक प्राथमिकी (FIR) दर्ज की है.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह मामला विधायक साहू के 2015 से 2020 तक सोसायटी प्रबंधक के रूप में उनके कार्यकाल से संबंधित है.
शिकायतकर्ता राजकुमार शर्मा ने आरोप लगाया है कि दोनों ने उन्हें उनकी 50 एकड़ जमीन के बदले किसान क्रेडिट कार्ड ऋण लेने के लिए फुसलाया. उन्होंने शर्मा के खाली चेक ले लिए और उनके नाम पर HDFC बैंक में एक खाता भी खोल दिया.
आरोप है कि साहू और राठौर ने शर्मा और उनके परिवार के सदस्यों के हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान की जालसाजी कर 42.78 लाख रुपये की राशि निकाल ली.
पुलिस ने IPC की धारा 420 (धोखाधड़ी), 467 (मूल्यवान सुरक्षा की जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी), 471 (जाली दस्तावेज़ को असली के रूप में उपयोग करना) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत मामला दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है.