शनि, 17 अक्टू. 2026

CGKhabar

अमित बघेल को मिली जमानत, 3 महीने तक रायपुर प्रवेश पर पाबंदी

C

CG Khabar

09 अप्रै. 2026, 01:36 PM 2 मिनट में पढ़ें 1

अमित बघेल
अमित बघेल

रायपुर । संवाददाता: जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज 14 अलग-अलग प्राथमिकियों (FIR) में उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है. हालांकि, अदालत ने इस राहत के साथ एक कड़ी शर्त भी जोड़ दी है, जिसके तहत अमित बघेल अगले तीन महीनों तक रायपुर की सीमा में प्रवेश नहीं कर पाएंगे. 


उन्हें केवल अदालती कार्यवाही और पेशी के लिए ही शहर में आने की अनुमति दी गई है. यह पूरा मामला समाज विशेष को लेकर दिए गए उनके विवादित बयानों से जुड़ा है, जिसके बाद राजधानी के तेलीबांधा, कोतवाली और देवेंद्र नगर समेत कई थानों में उनके विरुद्ध शिकायतें दर्ज कराई गई थीं.


मामले की विस्तृत सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की ओर से जोरदार दलीलें पेश की गईं, जिसके बाद कोर्ट ने अपना सुरक्षित फैसला सुनाया. 


कानून के जानकारों का मानना है कि इतनी अधिक संख्या में दर्ज मामलों के बीच अंतरिम जमानत मिलना बघेल के लिए एक बड़ी जीत है, लेकिन शहर से बाहर रहने की शर्त उनके लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है. 


कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि जमानत की अवधि के दौरान उन्हें न्यायिक दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन करना होगा. 


इस आदेश के बाद अब बघेल को आगामी 90 दिनों तक रायपुर से दूर रहना होगा. छत्तीसगढ़ के राजनीतिक गलियारों में इस अदालती फैसले की काफी चर्चा हो रही है क्योंकि यह सीधे तौर पर एक क्षेत्रीय दल के सक्रिय चेहरे से जुड़ा है.

यह खबर शेयर करें: WhatsApp Facebook
CGKhabar — Editor: Raghvendra Chand Singh, Raipur, Chhattisgarh. Managed by Space IX Media LLP