तबादला नीति को मंजूरी, 6 जून से आवेदन
रायपुर | संवाददाताः छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों के स्थानांतरण के लिए सरकार ने नई नीति जारी की है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद द्वारा बुधवार को साल 2025 के लिए तबादला नीति को मंजूरी दी गई.
अब तबादले के लिए 6 जून से 13 जून तक आवेदन लिए जाएंगे. जिसमें तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के 10 प्रतिशत और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के15 प्रतिशत स्थानांतरण किए जाएंगे. जिला स्तर पर 14 से 25 जून तक प्रभारी मंत्री की अनुमति से और राज्य स्तर पर विभागीय मंत्री की मंजूरी से तबादले किए जाएंगे.
इस नीति में परिवीक्षाधीन अधिकारी-कर्मचारियों को अलग रखा गया है. उनका स्थानांतरण नहीं किया जाएगा. इसके अलावा 5 जून से सभी संलग्नीकरण को भी समाप्त कर दिया जाएगा. इन कर्मचारियों का आवश्यकता अनुसार तबादला किया जाएगा.
तबादले के लिए न्यूनतम दो वर्ष की सेवा अनिवार्य है. इसके अलावा गंभीर बीमारी, मानसिक/शारीरिक अक्षमता और सेवानिवृत्ति से एक वर्ष बचे कर्मचारियों को विशेष छूट मिलेगी.
अनुसूचित क्षेत्रों से तबादला चाहने वाले कर्मचारियों को एवजीदार लाना अनिवार्य होगा. सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर जैसे जिलों में खाली पदों को भरने का विशेष प्रयास होगा.
तबादला नीति में पारदर्शिता लाने राज्य स्तर के सभी स्थानांतरण आदेश ई-ऑफिस से होंगे और जिला स्तर पर तबादला आदेश जारी करने के बाद उसी दिन आदेश की प्रति सामान्य प्रशासन विभाग को मेल से भेजने का निर्णय लिया गया.
दामाखेड़ा का नाम अब कबीर धर्मनगर दामाखेड़ामंत्रिपरिषद की बैठक में ग्राम पंचायत दामाखेड़ा का नाम को बदल कर अब कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा कर दिया गया है.
इसी प्रकार कबीरधाम जिले के कवर्धा तहसील के ग्राम पंचायत गदहाभाठा का नाम सोनपुर और बोड़ला तहसील के ग्राम पंचायत चण्डालपुर का नाम चन्दनपुर किया गया है.
बैठक में कला, संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नवा रायपुर में 10 एकड़ जमीन पर कलाग्राम बनाए जाने का निर्णय लिया गया. यहां कलाग्राम शिल्पकारों, लोक कलाकारों और परंपरागत कारीगर आपस में अपनी कला का अदान-प्रदान करते हुए कला का प्रदर्शन करेंगे.
इसी तरह नवा रायपुर में राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाजी अकादमी की स्थापना करने खेल एवं युवा कल्याण विभाग को 13.47 एकड़ जमीन आबंटित की जाएगी. इसमें आउटडोर व इनडोर (एसी) तीरंदाजी रेंज, उच्च प्रदर्शन केंद्र, छात्रावास एवं आवासीय सुविधा का निर्माण किया जाएगा.
निम्न और मध्यम वर्ग के लिए शहरों में सस्ते दर पर भूखण्ड उपलब्ध कराने के लिए किफायती जन आवास नियम, 2025 का अनुमोदन किया गया. इससे गरीब तबके के लोगों को भी सर्वसुविधा युक्त कॉलोनियों में रहने को मिलेगा.
युवा रत्न सम्मान योजना की शुरूआत
सरकार ने अलग-अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित करने के लिए युवा रत्न सम्मान योजना शुरू करने का निर्णय लिया है.
इस योजना के तहत युवा कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए ‘‘छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान‘‘ से सम्मानित किया जाएगा. छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान हर वर्ष राज्य के एक युवा और एक स्वैच्छिक संस्था को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाएगा. इसमें पदक के साथ 2.50 लाख और संस्था को अधिकतम 5 लाख तक पुरस्कार राशि दी जाएगी.
इसके अलावा सामाजिक, साहित्य, नवाचार, शिक्षा, खेल, पर्यावरण, महिला एवं बाल विकास, मीडिया, स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, कला-संगीत तथा लोककला के क्षेत्र में ‘‘युवा रत्न सम्मान‘‘ प्रदान किया जाएगा.
खेलों प्रशिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्था पटियाला से प्रशिक्षक के डिप्लोमा के मापदण्ड को एक वित्तीय वर्ष के लिए शिथिलीकरण किया जाएगा. ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा और स्थानीय लोगों को रोजगार देने ‘‘छत्तीसगढ़ होमस्टे नीति 2025-30‘‘ को मंजूरी दी गई है.